This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

सरपंचों ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा, ...ट्रक शासन हित में राजसात

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 


गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना सरपंचों ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को जिलेभर के सरपंचों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमे पंचायतों के संचालन में आ रही समस्याओं को रेखांकित किया। बड़ी संख्या में सरपंचों ने रैली निकालकर ज्ञापन दिया।
सरपंच, उप-सरपंच, पंच महासंघ के बैनर तले जिलेभर के पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय स्वतंत्रता पार्क पर एकत्रित हुए। यहां सभा के बाद रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर बैठे कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता से सरपंचों को जमीनी स्तर पर पंचायतों को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि मनरेगा निर्माण कार्य में श्रमिको का मानदेय 204 से बढ़ाकर 400 रुपये किया जाये। साथ ही 100 दिन के मजदूरी दिवस को बढ़ाकर 200 दिवस किया जाये। अन्य प्रदेशों में भी यह प्रावधान है। साथ ही 7दिसम्बर 2022 को जम्बूरी मैदान, भोपाल में सरपंचों के हित में CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं को तुरंत अमल में लाये जाने की भी मांग की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशि का काफी अंतर है। वर्तमान में 1.38 लाख रूपए में आवास का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसलिए शहरी क्षेत्र की तरह इसे 2.50 लाख रूपए किया जायें क्योंकि शहर में सामग्री पास में उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूर तक सामग्री परिवहन करना पड़ता है। जो परिवार आवास प्लस में छूट गये है, उन्हें जोड़े जाने की मांग की गई है।
--------------------------------------
पशु परिवहन के प्रकरण में ट्रक शासन हित में राजसात
गुना। कलेक्‍टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अवैध रूप से पशु परिवहन के एक प्रकरण में वाहन ट्रक को शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 06 अक्‍टूबर 2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना धरनावदा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी. 77 ए.एन 4819 में 21 नग गाय के बछडो़ं को निर्ममता एवं क्रूरतापूर्वक भरकर तस्करी के उद्देश्य से परिवहन करते हुए पाया गया। जिस पर से आरोपी अताउर रहमान पुत्र हबीवउर रहमान उम्र 48 साल निवासी अमरौधा थाना भौगनीपुर जिला कानपुर देहात (उ.प्र.) के विरूद्व थाना धरनावदा में अपराध पंजीबद्व किया जाकर धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 2004 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 व धारा 4, 6, 10, 11 मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा 66/192, 3/181 एमव्ही एक्ट के प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को राजसात करने का निवेदन किया गया।
प्रकरण में वाहन स्वामी दीपू पुत्र श्री रामस्वरुप निवासी चांदपुर थाना भौगनीपुर जिला कानपुर देहात (उ.प्र.) को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जवाव चाहा गया। नियत दिनांक को अनावेदक सूचना उपरांत उपस्थित न होने से उनके विरूद् एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया।
पशु परिवहन करने के पूर्व म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है इस सम्बंध मे अनावेदक की जानबूझकर प्रकरण मे अनुपस्थिति से यह स्‍पष्‍ट है कि अनावेदक का वाहन कारित अपराध मे संलिप्‍त रहा है साथ ही अनावेदक द्वारा पशु परिवहन अनुमति के सम्बंध मे कोई साक्ष्य व दस्तावेज एवं जबाव पेश न किये जाने से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा विधिक पशु परिवहन की अनुमति नहीं ली गई। जप्‍त ट्रक में 21 नग गाय के बछडों (बैलों) को क्रू‍रतापूर्ण भरना विधि मे उल्‍लेखित प्रावधानों का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन है ।
कलेक्‍टर द्वारा आवेदक/ वाहन स्‍वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचारोपरांत उक्त वाहन में गाय के 21 गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया पाये जाने से म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,/9 का उल्लंघन किये जाने तथा म0 प्र0 गौवंश प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 3 अनुसार अभिवचन अनुज्ञापत्र के बिना पशु परिवहन किया जाना पाये जाने के फलस्वरुप म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 5 में निहित अधिकारिता के तहत जप्त वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी. 77 ए.एन 4819 को शासनहित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रकरण में थाना प्रभारी थाना धरनावदा जिला गुना को जप्त वाहन की नीलामी कर राशि शासन मद मे जमा कराना सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।