गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले में शासन की योजनाओं में अधिकारी कर्मचारियों की रुचि नहीं है!, निलंबित का कारण लापरवाही बताते हुए 2 दिन में छह अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। यह सभी निलंबन लाडली बहना योजना लापरवाही बरतने पर किए गए हैं।
लाड़ली बहना योजना: सचिव ग्राम पंचायत जनपद पंचायत बमोरी को किया निलंबित
गुना। शासन की महत्वपूर्णं योजना लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं के आवेदन दर्ज करने में रूचि नहीं लेने, योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही किये जाने एवं कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रथम कौशिक द्वारा श्री लाखन सिंह लोधा सचिव ग्राम पंचायत हमीरपुर जनपद पंचायत बमोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन काल में सचिव श्री लोधा का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बमोरी रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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सचिव ग्राम पंचायत जनपद पंचायत चांचौड़ा को किया निलंबित
गुना। शासन की महत्वपूर्णं योजना लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं के आवेदन दर्ज करने में रूचि नहीं लेने एवं योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही किये जाने के फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा धन्नालाल शिवहरे, सचिव, ग्राम पंचायत टटूजखेड़ी, जनपद पंचायत चांचौड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन काल में सचिव शिवहरे का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत चांचौड़ा रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकासखण्ड चांचौड़ा निलंबित
गुना। कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रकाशचंद वास्त्री, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकास खण्ड चांचौड़ा की ड्यूटी नगर पंचायत कुम्भराज के वार्ड क्रमांक 8 से 15 में लाडली बहन योजना के नोडल अधिकारी के रूप में लगाई गई थी। श्री वास्त्री अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुये, जो शासन के आदेशों की अवहेलना के साथ ही शासकीय कार्यो में लापरवाही का घोतक है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा श्री वास्त्री ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाकर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि में श्री वास्त्री का मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी राधौगढ़ रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।