गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) जिला गुना के न्यायालय आरोन द्वारा थाना आरोन के अपराध क्रमांक 29 2017 में आरोपी सागर सिंह यादव को धारा 457, 380 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 400 रूपये अर्थदंड के दंड से दंडित किया।
यह है मामला
फरियादी द्वारा रिपोर्ट कराई गई कि दिनांक 16.01.2017 को वह अपनी दुकान रात 8:00 बजे बंद करके घर पर खाना खाकर सो गया था। रात करीब 1:00 बजे की बात है, आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई टोर्च की रोशनी से उसने और रतिराम ने देखा सागर यादव भागता दिखा उसकी दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखी एक 40 किलो की गेंहू की बोरी,एक 50 किलो शक्कर की बोरी एवं गल्ले में रखे 500 रूपये चोरी कर ले गया।
सूचना के आधार पर रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गई एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी सागर सिंह यादव पुत्र बांके लाल यादव उम्र 34 साल निवासी ग्राम झाझौन थाना आरोन जिला गुना को धारा 457, 380 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 400 रूपये अर्थदंड के दंड से दंडित किया।
उक्त प्रकरण में पैरवी प्रदीप मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई।