गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के एक आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर राज ढोल उर्फ राजबाबू पुत्र रामबाबू बसोड उम्र 27 वर्ष, निवासी बसोड मोहल्ला पुरानी छावनी गुना को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है।
--------------------------------------
पिकअप वाहन शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी
गुना । कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा पशु परिवहन में संलिप्त पिकअप वाहन को शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के प्रतिवेदन अनुसार 09/09/2022 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा कार्यवाही कर आरोपीगण चालक शाहरूख खान पुत्र अस्फाक उर्फ कल्लू खांन निवासी वार्ड क्रमांक-2 जिन ग्राउंड टंकी के पास सुठालिया जिला राजगढ़ एवं कान्हा पुत्र चैनसिंह गुर्जर निवासी ग्राम देवापुरा थाना सुठालिया जिला राजगढ को वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी. 08 जी.ए. 4164 में अवैध रूप से 03 नग गौवंश (गाय/बैलों) को निर्ममता एवं क्रूरतापूर्वक भरकर तस्करी के उद्देश्य से परिवहन करते हुए पाया गया।
संपूर्णं प्रकरण में वाहन स्वामी अस्फाक पुत्र उसमान खांन द्वारा कोई वैधानिक साक्ष्य/ दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हो कि उनका वाहन रिक्त था अथवा उनके वाहन से पशुओं का परिवहन वैधानिक अनुमति प्राप्त कर किया जा रहा था, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों से वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन से अवैध पशु परिवहन किये जाने की पुष्टि हुयी। पशु परिवहन करने के पूर्व म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। वाहन पिकअप में 03 नग गाय के बछड़ों को क्रूरतापूर्ण भरना विधि में उल्लेखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है ।
कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचारोपरांत अस्फाक पुत्र उसमान खांन द्वारा उक्त वाहन में गाय के 03 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया पाये जाने से म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6/9 का उल्लंघन किये जाने तथा म0 प्र0 गौवंश प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 3 अनुसार अभिवचन अनुज्ञापत्र के बिना पशु परिवहन किया जाना पाये जाने के फलस्वरुप म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 5 में निहित अधिकारिता के तहत जप्त वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी. 08 जी.ए. 4164 को शासनहित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
--------------------------------
घुमक्कड़, आवारा, संदिग्ध लोगों के फिंगर प्रिंट लेगी पुलिस
गुना। पुलिस पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि अपराधियों के द्वारा किसी एक स्थान पर कोई भी घटना कर वह अपने अपराध से बचने या कोई दूसरी घटना करने या फिर पूर्व के अपराधों में फरारी काटने आदि के उद्देश्य से वह अपना मूल निवास छोडकर और अपनी वेशभूषा अथवा नाम बदलकर दूसरे अलग-अलग स्थानों पर रहने लगते हैं और उन स्थानों पर भी उनके द्वारा गंभीर घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है । एसे लोगों के स्थान बदल-बदल कर रहने से पुलिस को उनका पता लगाने में काफी परेशानी होती है या फिर जिनका पता न होने पाने से ऐसे अपराधियों के हौंसले बुलंद हो जाते हैं और जिससे वह बार-बार अपराध करने लगते हैं, जो मानव समाज में कानून व्यवस्था के लिये चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं ।
इस प्रकार के अपराधियों की पहचान हेतु गुना जिले में एक नवीन पहल प्रांरभ की गई है, जिसमें अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस (शून्य सहिष्णुता) की नीति रखते हुये घुमन्तु, घुमक्कड़, मुसाफिर, बाहर से व्यापार अथवा कामकाज के लिये आये लोगों, किरायेदारों, गुना जिले से बाहर अन्य स्थानों पर अपराध करने वाले जिले के अपराधियों को संबंधित पुलिस के जिले ले जाते समय, रात्रि गस्त के दौरान मिलने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, बाहन चैकिंग के दौरान पाये जाने वाले संदिग्ध वाहन चालकों आदि प्रकार के व्यक्तियों के गुना पुलिस द्वारा फिंगर प्रिंट लेकर उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नेफिस में सर्च कर अपराधियों की पहचान की जा सकेगी और जिनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी । इसके लिये जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में एक अभियान के रूप में कार्यवाही कर उपरोक्त प्रकार के लोगों के फिंगर प्रिंट लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।