गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में ट्रक वाहन मालिक के विरूद्ध 2 लाख 34 हजार 750 रूपये मय प्रशमन राशि जुर्माना अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 18 मार्च 2023 को गुना वायपास पर खनिज रेत के अवैध परिवहन पर कार्यवाही के फलस्वरूप खनि निरीक्षक गुना द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान वाहन चालक रामप्रताप परमार पुत्र कोकसिंह नि० इंद्रा कालोनी शिवपुरी जिला शिवपुरी से वाहन डम्पर 10 चक्का क्रमाक एम.पी. 07 एचबी 9174 के संबंध में खनिज रेत मात्रा 18 घ0मी0 से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गई। वाहन चालक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नहीं किया गया। वाहन चालक द्वारा किये गये कृत्य के लिये खनिज प्रावधान अनुसार वाहन मय खनिज जप्त कर पुलिस लाईन गुना की सुपुर्दगी में दिया गया। खनिज अधिकारी प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जप्त वाहन के स्वामी रोहन पुत्र राजकुमार रघुवंशी निवासी फतेहगढ़ रोड शिवपुरी जिला शिवपुरी को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का म.प्र. खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण, का निवारण) नियम 2022 एवं वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत जबाब के परीप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर खनिज अधिकारी जिला गुना को निर्देशित किया गया कि वाहन मालिक रोहन रघुवंशी पुत्र राजकुमार रघुवंशी द्वारा चालान के माध्यम से जमा 2,33,750/- (दो लाख तैंतीस हजार सात सौ पचास रुपये) एवं प्रशमन राशि 1,000/- (एक हजार) रूपये जमा हो जाने पश्चात जप्तशुदा वाहन डम्पर (10 चक्का) क्रमाक एम.पी. 07 एचबी 9174 को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यक न होने पर विधिवत उक्त वाहन को वैध स्वामी रोहन रघुवंशी पुत्र राजकुमार रघुवंशी निवासी फतेहपुर रोड शिवपुरी जिला शिवपुरी को सौंपे जाने की विधि संगत कार्यवाही करें।
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बदमाश करिया पर रासुका लगाकर जेल भेजा
गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कोतवाली थाना पुलिस को जिलाबदर बदमाश बसीमउल्ला पठान उर्फ करिया निवासी ग्राम तलैया मौहल्ला गुना के अपनी जिला बदर अवधि में भी गुना में उसके घर पर होने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी । प्राप्त सूचना पर गुना कोतवाली थाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई और जिलाबदर बदमाश को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया ।
गुना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन मालवीय द्वारा जिलाबदर बदमाश करिया के अपने घर पर होने की सूचना पर बदमाश की धरपकड हेतु थाने से तत्काल पुलिस की एक टीम रवाना की गई । पुलिस टीम तुरंत तलैया मोहल्ला पहुंची और जिलाबदर बसीमउल्ला पठान उर्फ करिया के घर के पास जाकर देखा तो बसीमउल्ला उसके घर के बाहर बैठा मिला, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा जिसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम बसीमउल्ला उर्फ करिया पुत्र जमीलउल्ला पठान उम्र 30 साल निवासी तलैया मोहल्ला गुना का होना बताया ।
उल्लेखनीय है कि बदमाश बसीमउल्ला के आपराधिक प्रवृत्ति के होने पर जिसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु गुना जिला दण्डाधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 08 दिसंबर 2022 से आरोपी बसीमउल्ला पठान के विरूद्ध गुना जिले की सीमा के अतिरिक्त आसपास के जिलों की सीमा से एक वर्ष के लिए जिलाबदर आदेश पारित किया गया था लेकिन आरोपी बसीमउल्ला पठान के अपनी जिलाबदर अवधि में भी अपने घर पर पाए जाने पर गुना कोतवाली पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जिसके विरुद्ध अप.क्र. 381/23, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया है ।
गुना कोतवाली पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन मालवीय, सउनि असगर खांन, प्रधान आरक्षक प्रवीण दीवान, आरक्षक नरेन्द्र रघुवंशी, आरक्षक राजेश जाटव, आरक्षक नीलेश रघुवंशी, आरक्षक संजय जाट एवं आरक्षक जोगेश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इस टीम को गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा नगद इनाम राशि से पुरूष्कृत किया जा रहा है ।