गुना। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल की संचालित योजनांतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग गुना द्वारा निम्नानुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्रताधारी आवेदक जो स्वयं का व्यावसाय स्थापित करना चाहते है उनके आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। योजना एवं पात्रता की शर्तें निम्नानुसार है।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना
योजनांतर्गत (विनिर्माण इकाई के लिए) न्युनतम १.०० लाख से अधिकतम ५०.०० लाख तक परियोजना लागत होगी। सेवा (सर्विस) इकाई व्यावसाय हेतु १.०० लाख से अधिकतम २५.०० लाख तक परियोजना लागत होगी ।
वित्तीय सहायता- ब्याज अनुदान योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ( Term Loan $ working capital loan) पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा।
पात्रता-आवेदक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । आवेदक जिले का मूल निवासी हो (सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय १२.०० लाख से अधिक न हो।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना - स्वरोजगार हेतु राशि १० हजार से १.०० लाख होगी।
वित्तीय सहायता - ब्याज अनुदान योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों को बैंक द्वारा वितरित (Term Loan $ working capital loan) पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा।
पात्रता -आवेदक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी हो (सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। आवेदन की शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नही है। परिवार आयकर दाता न हो ।
उपरोक्त पात्रताधारी आवेदक एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से वेबसाईट samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर एक प्रति कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग गुना में जमा कर सकते है ।