गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना द्वारा थाना कोतवाली के अपराध में आरोपी मुकेश जोशी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह है मामला
फरियादी रवि पाल द्वारा मौखिक रिपोर्ट की थी कि दिनांक 7 मार्च 2019 को शाम 4:00 बजे उसके पिता रामदयाल पाल बूढ़े बालाजी गुना जाने कहकर गए थे। रात्रि करीब 11:00 बजे उसके पिता का फोन, चाचा सीताराम के मोबाइल पर फोन लगाकर कहा कि वह आरोपी मुकेश जोशी के घर हड्डी मिल गुना में है। फरियादी रवि को बोल दो कि आकर ले जाए। तभी फरियादी द्वारा उसके पिता के मोबाइल पर फोन लगाया तो फोन बंद था तो फरियादी रात में स्वयं के घर में सो गया।
सुबह करीब 5:00 बजे उसके चाचा लल्लू पाल द्वारा बताया गया कि उसके पिता रामदयाल आरोपी के मकान में मृत पड़े हैं। लटूरीबाई व दादी मानबाई को साथ लेकर अभियुक्त मुकेश जोशी के घर हद्दीमिल पहुंचे तो उसके पिता मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़े थे उनके चेहरे पर गहरी व कटी चोटे थी। फरियादी के पिता से पैसे के लेनदेन की बात पर आरोपी द्वारा घर बुलाकर प्राणघातक चोटे पहुचाकर हत्या कर दी ,थाना कोतवाली में रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना द्वारा थाना कोतवाली के अपराध में आरोपी मुकेश जोशी पुत्र भोगीराम जोशी उम्र 45 साल ग्राम टकनेरा थाना म्याना, हाल निवासी गौड़ बाबा मंदिर के सामने हड्डी मिल गुना को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।