This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

जुए के फड़ से 09 जुआरी पकड़े , ...लापरवाही पर सूचना पत्र जारी , ...16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 


गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के केंट थाना पुलिस द्वारा थाना अंतर्गत टेकरी धाम के पास एक खेत में चल रहे जुए के फड़ पर छापामार कार्यवाही कर 09 जुआरियों को धर दबोच लिया गया, जिनके कब्‍जे से 18,760 रूपये नगदी व तास की एक गड्डी बरामद की गई है ।
उल्‍लेखनीय है कि रात्रि गस्त के दौरान कैंट थाना पुलिस को थाना अंतर्गत टेकरी धाम के पास एक खेत में कुछ लोगों के जुआ खेले जाने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी, केंट थाने से पुलिस की एक टीम टेकरी के पास पहंची और जहां पर एक खेत में टार्च की रोशनी में चल रहे जुए के फड़ पर घेरा डालकर छापेमार कार्यवाही की गई, पुलिस फोर्स द्वारा मौके से 09 जुआरियों 1-राकेश पुत्र वंशीलाल ओझा उम्र 25 साल निवासी बोहरा मस्जिद के पास गुना , 2-सत्‍येन्‍द्र पुत्र इंदर सिंह राजपूत उम्र 22 साल निवासी जगदीश कालोनी गुना, 3-नीरज पुत्र रमेश मेर उम्र 27 साल निवासी आयकर विभाग के सामने कैंट गुना, नवनीत पुत्र बृजमोहन किरार उम्र 27 साल निवासी महावीरपुरा गुना, 5-कान्‍हा पुत्र नत्थालाल प्रजापति उम्र 30 साल निवासी ख्यावदा चौराहा गुना, 6-मनीष पुत्र कमलेश राठौर उम्र 23 साल निवासी गुलाबगंज कैंट गुना, 7-संजय पुत्र पुरुषोत्तम राठौर उम्र 23 साल निवासी सदर बाजार कैंट गुना, 8-शशांक पुत्र योगेन्द्र जैन उम्र 24 साल निवासी छवडा कालोनी गुना एवं 9-नरेन्‍द्र पुत्र स्वर्गीय रमेशचंद मेर उम्र 24 साल निवासी हरियानाई का बगीचा, कैंट गुना को धर दबोच लिया गया । पुलिस द्वारा मैके से कुल 18760/-रूपये नगदी सहित तास की एक गड्डी बरामद की गई है एवं पकड़ मे आये सभी 09 जुआरियों के विरूद्ध थाना केंट में अप.क्र. 521/23 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई ।
केंट थाना पुलिस की जुए के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत सिंह माबई, उपनिरीक्षक वीरेन्‍द्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक सुजीत सिकरवार, प्रधान आरक्षक बृजेश त्यागी, प्रधान आरक्षक विपिन ओझा, प्रधान आरक्षक दामोदर धाकड, आरक्षक धर्मेन्द्र रघुवंशी, आरक्षक गौरीशंकर सांसी, आरक्षक विनोद धाकड एवं आरक्षक देवेन्‍द्र रघुवंशी की सराहनीय भूमिका रही है ।
-----------------------------------
सीएम हेल्‍पलाईन : लापरवाही बरतने पर सूचना पत्र जारी
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना प्रभारी कलेक्‍टर द्वारा सीएम हेल्‍पलाईन के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्‍ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सीएम हेल्‍पलाईन से संबंधित ‘’बी’’, ‘’सी’’ एवं ‘’डी’’ ग्रेडिंग वाले विभाग उपस्थित रहे तथा समस्‍त तहसीलदार एवं समस्‍त मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद व्‍हीसी के माध्‍यम से उपस्थित रहे।
बैठक में प्रभारी कलेक्‍टर द्वारा सीएम हेल्‍पलाईन से संबंधित शिकायतों का निराकरण नही करने पर नाराजगी व्‍यक्‍त की गयी और खाद्य विभाग, लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग तथा आदिम जाति विभाग प्रमुखों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास द्वारा विगत दिन से किसी भी शिकायत का निराकरण नही किये जाने पर नाराजगी व्‍यक्‍त की गयी तथा निर्देशित किया कि उनके अधीनस्‍थ कर्मचारियों को सीएम हेल्‍पलाईन से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराएं।
इस दौरान संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्‍थ स्‍टाफ को सीएम हेल्‍प लाईन का नंबर देकर लक्ष्‍य‍ निर्धारित करें एवं शाम तक शिकायतों का निराकरण कराएं।
-----------------------------------
16 जून से 15 अगस्त तक नदियों, जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर द्वारा जारी आदेशनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा- 03 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। उक्त अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय- विक्रय अथवा परिवहन करना निषेध है।
मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग द्वारा ऐसे छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों, जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। उक्त नियमों के उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का करावास या 5 हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।