गढ़ा गांव में खूनी संघर्ष, 13 लोग घायल, 25 लोगों पर मामला दर्ज
गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र की झागर चौकी अंतर्गत गढ़ा गांव में मुंडन संस्कार के भोज के दौरान देर शाम वंशकार और गुर्जर समाज के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, दोनों पक्षों की ओर से इस विवाद में 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिनका जिला अस्पताल गुना इलाज जारी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,
ग्राम गढ़ा में लक्ष्मीनारायण वंशकार के नाती का मुंडन संस्कार कार्यक्रम के दौरान भोज का आयोजन चल रहा था। इसी आयोजन के दौरान किसी बात को लेकर दोनों समाज के लोगों में जमकर लाठी-डंडे चले और दोनों पक्षों के 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। झागर चौकी प्रभारी दीपक तोमर ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से मामला पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें धारा 294, 323, 506, 34, 147, 148, 149 दूसरे पक्ष की ओर से भी इन्ही धाराओं के साथ एससी एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के करीब 25 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं।
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जेसीबी एवं डम्पर मालिक के विरूद्ध 01 लाख 49 हजार रूपये का जुर्माना
गुना। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए० द्वारा खनिज कोपरा के अवैध उत्खनन/ भण्डारण के प्रकरण में जेसीबी एवं डम्पर मालिक के विरूद्ध 01 लाख 49 हजार 500 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 04 जून 2023 को ग्राम सकतपुर खनिज मिटटी के अवैध उत्खनन/ भंडारण पर कार्यवाही के दौरान वाहन चालक शोकेश शिकारी पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम पाटई तथा रामदयाल पुत्र पुलीचंद निवासी बूढे़ बालाजी गुना द्वारा वाहन/ जेसीबी मशीन क्रमाक एमपी 08 डीए 0317 एवं डम्पर क्रमांक एम.पी. 08 जीए 0750 से उक्त स्थान पर कोपरा का 99 घनमीटर का उत्खनन/ भंडारण किया जाना पाया गया। चालकों द्वारा उत्खनन/भंडारण किये जाने हेतु वैधानिक अनुमति पेश नही की गई। उक्त किये गये कृत्य के लिये खनिज प्रावधान अनुसार जेसीबी मशीन व डम्पर जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जप्त वाहनों जेसीबी मशीन क्रमांक एमपी 08 डीए 0317 के मालिक धमेन्द्र जाट पुत्र रामबाबू जाट निवासी ग्राम पाटई तहसील व जिला गुना तथा एवं डम्पर क्रमांक एम.पी. 08 जीए 0750 के मालिक अनिल कुमार पुत्र गणेश प्रसाद शर्मा निवासी पायगा मोहल्ला गुना को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
संपूर्ण प्रकरण में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मध्यप्रदेश खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) एवं जेसीबी एवं डम्पर मालिक द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन उपरांत जेसीबी मशीन क्रमांक एमपी 08 डीए 0317 के मालिक धमेन्द्र जाट पुत्र रामबाबू जाट तथा डम्पर क्रमांक एम.पी. 08 जीए 0750 के मालिक अनिल कुमार पुत्र गणेश प्रसाद शर्मा के विरूद्ध 01 लाख 49 हजार 500 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वाहन मालिकों द्वारा चालान के माध्यम से कुल शास्ति जमा हो जाने के पश्चात जप्तशुदा जेसीबी मशीन व डम्पर को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें।
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प्रकरण न्यायालय में दर्ज : मावा 448 किलोग्राम के मिलावटी पाये जाने पर नष्ट कराया गया
गुना। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फर्म– द सिटी फूड (पिकनिक बेकरी) हनुमान कॉलोनी, तेलघानी चौराहा, गुना के बटर सॉल्टेड कुकीज के नमूने मिथ्याछाप पाये जाने पर प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया गया। भँवर सिंह ग्राम मऊ तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ से जब्त खाद्य पदार्थ मावा 448 किलोग्राम के मिलावटी पाये जाने पर और उक्त मावा के सड़-गल जाने पर, इसी प्रकार गणेशराम लोधा से जब्त खाद्य पदार्थ मावा बरफी मिथ्याछाप पाये जाने पर और खराब हो जाने के कारण टिंचिंग ग्राउण्ड गुना पर नगर पालिका की मदद से नष्ट कराया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच कार्यवाही सतत रूप से आगे भी जारी रहेगी।
कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शिवहरे एवं लखन लाल कोरी द्वारा श्याम गृह उद्योग इण्डस्ट्रियल एरिया गुना का निरीक्षण कर फ्राइम्स एवं रिफाइंड सोयाबीन तेल, तरूण फ्लार मिल से चनादाल एवं बेसन, श्री बालाजी किराना राधा कॉलोनी गुना से तुअर दाल एवं शक्कर, यशवी किराना स्टोर गल्ला मण्डी गुना से जीरा एवं मूंगदाल के नमूने लिये गये। उक्त नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है।