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अखिल भारतीय धोबी महासंघ गुना के जिलाध्यक्ष को 3 साल की सजा, 5 हजार का अर्थदंड

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना न्यायालय- एम. ए. खान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गुना (मध्य-प्रदेश) की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए गुना के बाबूलाल रजक को 3 साल की सजा और 05 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2019 का है जब बाबूलाल रजक फतेहगढ़ थाना अंतर्गत विद्युत विभाग में पदस्थ थे । बाबू लाल रजक वर्तमान में अखिल भारतीय धोबी महासंघ गुना (एबीडीएम) का जिलाध्यक्ष भी बताया जाता है।
यह है मामला :-
1. अभियुक्तगण सदद्दाम एवं बाबूलाल रजक पर भा.द.स. की धारा 304 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.04.2019 को 09.30 बजे के लगभग धनराज के खेत में लगा बिजली का खंबा डोबरा रोड अंतर्गत थाना फतेहगढ़ जिला गुना में दौलतराम जो कि लाईट जोड़ने के लिए अधिकृत नहीं था, को लाईट जोड़ने के लिए खंबे पर चढ़ा दिया जबकि यह जानते थे कि लाईट जोड़ते समय करंट लग जाने से मृत्यु हो जाने की पूर्ण संभावना रहेगी और विद्युत प्रवाह चालू होने से करंट लग जाने से उसकी मृत्यु कारित हुई और ऐसा करके आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।
अभियोजन कहानी संक्षेप में :-
इस प्रकार है कि सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह रघुवंशी जो कि थाना फतेहगढ़ में पदस्थ था तब दिनांक 09.04.2019 को जिला अस्पताल गुना से मृतक दौलतराम के मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय में लाये जाने की सूचना पत्र से मर्ग कायम कर आरक्षी केन्ट फतेहगढ़ भेजा गया जहां मर्ग कमांक 4 / 19 धारा 174 कायम किया गया और आरक्षी केन्द्र फतेहगढ़ के तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र रघुवंशी को उक्त मर्ग जांच हेतु प्राप्त होने पर जाँच के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लिपिबद्ध किये गये तथा  म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड फतेहगढ़ से परमिट लॉगबुक के आधार पर अभियुक्तगण बाबूलाल रजक एवं सद्दाम खान द्वारा दौलतराम बंजारा जो लाईट जोडने के लिये अधिकृत नहीं था, को विद्युत खम्बे पर चढ़वाया जबकि अभियुक्त बाबूलाल रजक इस बात को जानता था कि, यदि दौलतराम या कोई अन्य व्यक्ति लाईट जोड़ने के लिये खम्बे पर चढ़ेगा और उसको करंट लगेगा तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जावेगी तथा लाईन ऑपरेटर अभियुक्त सद्दाम द्वारा लाईनमेन बाबूलाल से झूठ बोला कि उसने लाईट बंद कर दी है जबकि वह इस बात को अच्छे से जानता था कि यदि उसने लाईट बंद नहीं की तो कोई व्यक्ति खम्बे के उपर चढकर लाईट का काम करेगा तो उसकी मृत्यु संभव है, फिर भी अभियुक्त सद्दान द्वारा लाईट बंद नहीं की गई। इस प्रकार मर्ग जाँच के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अपराध घटित किया जाना पाये जाने पर आरक्षी केन्द्र फतेहगढ़ जिला गुना के अपराध क्रमांक - 123 / 2019 अंतर्गत धारा 304 में यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। उक्त करंट लगने के कारण दौलतराम की मृत्यु हुई है जिससे बाबूलाल रजक का आपराधिक कृत्य की धारा 304 पअपराध प्रमाणित पाया जाता है।
उपरोक्त विवेचना से आरोपी 1- सद्दाम खां पुत्र रफीक खां उम्र 31 वर्ष, थाना फतेहगढ जिला गुना (म.प्र.) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 पार्ट-2 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है एवं आरोपी 2- बाबूलाल रजक पुत्र किशनलाल रजक, उम्र 65 वर्ष, व्यवसाय रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी लाईन इंसपेक्टर म.प्र. विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी फतेहगढ जिला गुना हाल निवासी डीपी के पास श्री राम कॉलोनी गुना को भा.दं.सं. की धारा 304 पार्ट 2 का दोषी होना पाया जाता है।
अभियोजन की ओर से ए.जी.पी. ने बताया है कि आरोपी बाबूलाल रजक का अपराध गंभीर है उसे अधिकतम सजा से दण्डित किया जावे।  उभयपक्षों को सुना गया आरोपी बाबूलाल रजक का आपराधिक कृत्य आपराधिक मानव वध करने का किया गया है ऐसे में आरोपी बाबूलाल रजक को धारा 304 पार्ट-2 भा.दं.सं.03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 /- रूपये का जुर्माना, उपरोक्त सभी कारावास एक साथ भुगताये जावे । रजक समाज के लोगों ने बताया कि अखिल भारतीय धोबी महासंघ गुना (ABDM) का जिला अध्यक्ष भी बाबूलाल रजक है।