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राजनैतिक पदाधिकारी अपने वाहनों पर चिन्‍ह एवं नाम पट्टिका का प्रयोग न करें

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी की अध्‍यक्षता में जिला कलेक्‍ट्रेट के सभागार में विधानसभा निर्वाचन 2023 के संचालन हेतु गठित की गई स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री, स्‍टेडिंग कमेटी के सदस्‍य के रूप में राष्‍ट्रीय मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। जिसके तहत निर्वाचन की गतिविधियां राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन 21 अक्टूबर को होगा, नामाकंन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी, संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवम्बर होगी, मतदान 17 नवम्बर को होगा, मतगणना 3 दिसम्बर को होगी, निर्वाचन की पूर्णता 5 दिसम्बर 2023 को की जाएगी। चुनाव आदर्श आचार संहिता का सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं राजनैतिक पार्टियों को पालन करना अनिवार्य है।
सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि रैली, जुलूस एवं वाहनों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाईन के साथ-साथ आफ लाईन की सुविधा रहेगी। सी-विजिल एप के माध्‍यम से जो शिकायत प्राप्‍त होगी उनका निराकरण किया जायेगा। इस दौरान ऑनलाईन प्रक्रिया के बारे में पीपीटी के माध्‍यम से सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। इसी तरह जिले में गठित एफएसटी, एसएसटी, वीडियो सर्विलेंस टीम के द्वारा भी गतिविधियों पर निगरानी की जायेगी। जिले में एमसीसी एवं मीडिया सेल के माध्‍यम से इलेक्‍टॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी की जायेगी। राजनैतिक दलों द्वारा जो प्रचार सामग्री तैयार करायी जा रही है उस प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता होना जरूरी है।
इस दौरान कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का उत्‍सव है। इसमें सभी राजनैतिक दल सहयोग करें और शांतिपूर्णं एवं निष्‍पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्‍न कराने में सहयोग अपेक्षित है।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी राजनैतिक दल कोलाहल अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्‍पीकर बजाने की अनुमति नही होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने से जिले के ऐसे समस्‍त वाहन जिनमें किसी भी राजनैतिक पार्टी के चिन्‍ह पट्टिकाएं,नाम पट्टिकाएं एवं अवैध हूटर आदि पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। इस दौरान उन्‍होंने अपील की कि सभी राजनैतिक पदाधिकारी अपने वाहन से चिन्‍ह एवं पट्टिकाएं स्‍वत: विलोपित करते हुए सहयोग प्रदान करें।
जनसुनवाई आगामी आदेश तक नही होगी
गुना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने कहा है कि प्रत्‍येक मंगलवार को जिला स्‍तर पर एवं विकास खण्‍ड स्‍तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत अब आयोजित नही होगी। आगामी आदेश तक जनसुनवाई स्‍थगित की जाती है।