गुना। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 का कार्यक्रम घोषित हो गया हैं। कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी द्वारा
जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा निर्विघ्न, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु आयुध अधिनियम, 1959 की
धारा 17 [3] में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला-गुना अंतर्गत प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-5 में स्वीकृत समस्त शस्त्र लायसेंसो के संबंध में निम्नानुसार
आदेश पारित किये गये हैं -
जारी आदेश अनुसार जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों के संबंध में लिए गए निर्णय अनुसार
विधानसभा निर्वाचन-2023 में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने, लोक शांति एवं मानव जीवन को सुरक्षित बनाए रखने तथा स्वतंत्र व
निष्पक्ष एवं निर्विघ्न निर्वाचन कराने हेतु शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा 17 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आर्मी, बी.एस.एफ, एस.ए.एफ, पुलिस,
होमगार्ड आदि केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल, बैंको के शस्त्र लायसेंसधारियों, बैंकों में नियुक्त सुरक्षा एजेन्सियों के गार्डो के लायसेंसी शस्त्र,
गेल, एन.एफ.एल, बी.एस.एन.एल, वन विभाग, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी आदि की अनुज्ञप्तियों को
छोड़कर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां (फार्म 3 व 5) तत्काल प्रभाव से निलंबित करते
हुए इन अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेय शस्त्र/शस्त्रों को तत्काल संबंधित थाने में जमा कराए जाने हेतु आदेशित किया जाता है, शस्त्र जमा से छूटधारी के
अलावा समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपने-अपने शस्त्र जमा कराऐं। उक्त हथियार सुरक्षित
अभिरक्षा में रखे जावें। विधानसभा निर्वाचन-2023 की प्रक्रिया सम्पन्न होने के एक सप्ताह बाद समस्त जमा शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी
आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जाए।
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24x7 स्थापित नियंत्रण कक्ष का किया गया पुनर्गठन, दूरभाष ,टोल फ्री नंबर किया स्थापित
गुना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में तीन पालियों में विभिन्न कर्मचारी नियुक्त
कर 24x7 कॉल सेंटर/ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कार्यालयीन आदेश द्वारा की गयी है। उक्त आदेश में से जिला कॉन्टेक्ट सेंटर को पृथक करते हुए 24x7 स्थापित नियंत्रण कक्ष का पुनर्गठन किया गया है।
नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी राकेश कुमार ढोडी प्रभारी अधीक्षक भू-प्रबंधन गुना हैं, जिनका मोबाइल नंबर 8109757454 तथा नियंत्रण कक्ष पर दूरभाष क्रमांक
07542-253540, टोल फ्री नंबर 1950 स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष/ कॉल सेटर अवकाश दिवसों में भी निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णं होने तक कार्यशील रहेगा।
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बीस भुजा देवी मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले ‘’शक्ति पर्व’’ को किया गया स्थगित
गुना । कला पंचाग के नियमित आयोजनों में सम्मिलित ‘’शक्ति पर्व’’ दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि पर्व के अवसर पर बीस भुजा देवी मंदिर प्रांगण
बजरंगगढ गुना शक्ति पर्व का आयोजन किया जाना था। वर्तमान में प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 होने से जिले में आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।
जिससे संस्कृति संचालनालय भोपाल द्वारा आयोजित नवरात्रि पर्व के अवसर पर 15 अक्टूबर 2023 को होने वाले शक्ति पर्व को संस्कृति विभाग द्वारा
स्थगित किया गया है।
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विधानसभा निर्वाचन: निगरानी हेतु 09 अंतराज्यीय एवं 11 अंतर जिला नाका स्थापित
गुना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत अंर्तराज्यीय एवं अंतर जिला नाका स्थापित किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार चुनाव घोषणा दिनांक से आदर्श आचार संहिता लागू हेात ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंर्तराज्यीय एवं अंतर जिला नाका स्थापित
किये गये हैं। जो इस प्रकार हैं- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 28-बमोरी हेतु अंर्तराज्यीय नाके ग्राम हमीरपुर स्कूल भवन तहसील बमोरी थाना छबड़ा जिला
बांरा, ग्राम राजपुरा वन चौकी तहसील बमोरी थाना नाहरगढ़ जिला बांरा, ग्राम भोटूपुरा टेंट केंप तहसील बमोरी बांसखेड़ा गूगड थाना शाहवाद जिला बारां,
किशनपुरा-पुरा टेंट केंप लुहारी ग्राम विशनवाड़ा हाटरी थाना केलवाड़ा जिला बारां स्थापित किये गये हैं।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 29-गुना (अ.जा.) अंतर जिला नाका नगर पालिका वाटर फिल्टर प्लांट सिंध नदी पुल के पास बेंहटाघाट अशोकनगर रोड गुना
(पगारा फिल्टर प्लांट के आगे), एबी रोड गुना बायपास तिराहा (ग्वालियर की ओर), चिंताहरण टोल नाका एबी रोड गुना तथा बजरंगगढ टोल नाका आरोन रोड
स्थापित किये गये हैं।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 30-चांचौडा हेतु अंर्तराज्यीय नाके आंकखेडी तिराहा थाना मृगवास जिला गुना सीमावर्ती थाना-थाना पाली जिला बारां, जामोन्या
जागीर थाना मृगवास जिला गुना सीमावर्ती थाना-थाना पाली जिला बारां, टटूजखेडी गौमुख थाना मृगवास जिला गुना सीमावर्ती थाना-थाना जाबर जिला झालावाड़, उमरथाना थाना चांचौड़ा सीमावर्ती थाना-थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ तथा अंतर जिला नाका में पाखरियापुरा थाना चांचौड़ा सीमावर्ती थाना-थाना ब्यावरा जिला राजगढ़ स्थापित किये गये हैं।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 31-राघौगढ़ हेतु अंर्तराज्यीय नाके ग्राम लक्ष्मणपुरा (धरनावदा) छबड़ा हाईवे तथा अंतर जिला नाका मुडियागढ़ पुलिया के
पास लटेरी रोड झूकर, ग्राम लडैयाखेडा गांव के आगे सीमा पर ग्राम जरसेना थाना उनारसी कला, ग्राम शहरखेड़ा व डुगरावनी थाना उनारसी कल के बीच, हिनोतिया, रिजौदा, हापाखेडी स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार 09 अंतराज्यीय नाके एवं 11 अंतर जिला नाका स्थापित किये गये हैं, जिसमें निरागनी हेतु दल गठित किये गये हैं, जो निगरानी कार्य करेंगे।
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जुआ फड़ पर पुलिस की दबिश, जुआ खेल रहे 05 जुआरी पकड़े
गुना। वंशकार मोहल्ला पुरानी पानी की टंकी के पास खेड़ा आरोन में कुछ लोग ताश के पत्तो से हारजीत का दाब लगाकर जुआ खेल रहे है मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे पत्थरो की आड से छिपकर देखा तो पाँच लोग घेरा बनाकर ताश के पत्तो से हारजीत का दाब लगाकर जुआ खेलते दिखे जिन्हे फोर्स के घेरा डालकर पकड़ा तथा पकड़े गये व्यक्तियो से क्रमशः उनके नाम पते पूछे तो अपने नाम 1.समीर पुत्र शहजाद खाँ उम्र 20 साल नि.किला मोहल्ला आरोन के सामने फड़ से 630 रुपये 2.भूरेश पुत्र मुकेश बाल्मीक उम्र 19 साल नि.बायपास तहसील के पास आरोन के सामने फड़ से ताश की गड्डी 52 पत्ते व 540 रुपये 3.विक्की उर्फ बिल्लो पुत्र किशोरीलाल बाल्मीक उम्र 19 साल नि. बरबटपुरा आरोन के सामने फड से नगदी 310 रुपये 4.सेवक पुत्र कल्लू खटीक उम्र 25 साल निवासी छोटापुरा के सामने फड़ से 670 रुपये राजा पुत्र देवेन्द्र बाल्मीक उम्र 24 साल नि.बस स्टेण्ड के पीछे आरोन के सामने फड से 740 रुपये सभी व्यक्तियो से कुल राशि 2890 रुपये नगदी व एक ताश गड्डी 52 पत्ते जप्त उक्त आरोपीगण का कृत्य धारा 13 जुआ एक्ट के तहत दंण्डनीय पाये जाने से एवं आरोपीगण का कृत्य 07 वर्ष से कम अवधि का होने से उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आरोपीगण से न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत धारा 41(1)क(2) जा.फौ. तहत नोटिस तामील कराये जाकर मौके पर ही आरोपीगणो को स्वतंत्र किया गया उक्त आरोपीगण के विरुध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।