गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना प्रबंधक केन्ट जोन मध्यप्रदेश विद्युत वितरण केन्द्र गुना ने बताया कि 11 के.व्ही. लाईन पर मेंटीनेंस कार्य के चलते 29 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खेजड़ा रोड, गुलाबगंज, पटेल नगर एवं कैंट चौराहा आदि क्षेत्रों विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। उक्त विद्युत कटौती के समय को आवश्यकतानुसार घटाया एवं बढाया जा सकता हैं।
काले रँग की हीरो एच.एफ.डीलक्स साईकिल चोरी
फऱियादी राजकुमार अग्रवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण अग्रवाल उम्र 43 साल निवासी शहनाई गार्डन बी जी रोड गुना ने उपस्थित थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि दिनाँक 24.10.23 के शाम करीब 07.00 बजे मै अपनी मोटर साईकिल काले रँग की हीरो एच.एफ.डीलक्स क्रमाँक MP08MT1741 को सिंद्गी विनायक हास्पिटल रोड पापड फैक्ट्री के आगे खडी करके फैक्ट्री में चला गया था करीब 10 मिनट बाद वापस बाहर आया तो जहाँ मैने मोटर साईकिल खडी की थी नहीं मिली आसपास तलास किया मोटर साईकिल का कोई पता नहीं चला कोई अज्ञात चोर मेरी मोटर साईकिल को चोरी कर ले गया हैं।
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दयोदया एक्सप्रेश के कोच से लेडिज पर्स चोरी
कृष्णकुमार उपाध्याय पुत्र गोविन्द जाति ब्राम्हण उम्र. 36 साल निवासी कोटा ने दिनांक 24.10.23 को ट्रेन न.12181 दयोदया एक्सप्रेश के कोच न.एम-2 सीट न.39 ,79 SL PNR NO.8109792238 पर पत्नि के साथ रेलवे स्टेशन दमोह से कोटा के लिये यात्रा कर रहा था यात्रा के दौरान 25.10.23 समय 3.47 एएम पर मेरी पत्नि ने रूठियाई जक्शन पर सीट न.39 पर रखा अपना लेडिज पर्स देखा तो सीट पर नही था आस पास हमने तलाश किया परन्तू नही मिला जिसकी सूचना अटेन्डेन्ट ,आँन ड्युटी टीटीई एवं 139 पर सूचना दी थी मेरे पत्नि के पर्स मे सोने का मंगल सूत्र ,पायल ,अंगूठी नगद दो हजार रूपये अन्य इस्तमाल का सामान था जो अज्ञात बदमाश द्वारा चोरी कर लिया गया रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 380 का घटित होना पाया ।
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उपभोक्ता को कैन अथवा बोटल में पेट्रोल डीजल प्रदाय नही किया जाये-कलेक्टर
गुना । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत गुना जिले के समस्त पेट्रोल पंप/ डीजल की पर्याप्त
उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं –
जारी आदेश अनुसार गुना जिले के समस्त पेट्रोल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल पंपों पर निर्धारित न्यूनतम स्टॉक के अतिरिक्त 1000
लीटर पेट्रोल एवं 2000 लीटर डीजल का सदैव स्टॉक बनाये रखें। किसी भी उपभोक्ता को कैन अथवा बोटल में पेट्रोल डीजल प्रदाय नही किया जाये। किसानों
को उपयोग में दिये जाने वाले डीजल का प्रदाय 200 लीटर क्षमता के ड्रमों में बिल अनुसार प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें तथा किसानों को 2400 लीटर से
अधिक डीजल भंडारण करना प्रतिबंधित करें। स्वीप अंतर्गत मतदाता को मतदान हेतु प्रोत्साहित कराने हेतु बैनर पोस्टर प्रदर्शित कराएंगे। पेट्रोल पंप में
सीसीटीव्ही कैमरा 24X7 चालू हालत में रखना एवं न्यूनतम एक माह का डाटा रिकॉर्ड की व्यवस्था रखना सुनिश्चित करेंगे।