दोनों पार्टियों के लिए जीत आसान नहीं : गुना और चाचौड़ा में होगा त्रिकोणीय मुकाबला
(एल. एन भड़ेरिया)
गुना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए दावेदारी जताने वाले नेताओं ने पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक ओर नाराज कांग्रेस नेता क्षेत्रों में जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के बागी नेता भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आने के लिए आज नामांकन जमा कर सकते हैं। गुना जिले की कुल चार विधानसभा क्षेत्र गुना , बमोरी , राघोगढ़ , चाचौड़ा में अब तक आधिकारिक तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन नामांकन पत्र जमा करने की आज अंतिम तिथि 30 अक्टूबर हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के बागी हुए निर्दलीय उम्मीदवार पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं? सबसे कठिन स्थिति गुना विधानसभा और चाचौड़ा विधानसभा में बनती दिख रही है, जहां निर्दलीय/बागी अभी से ताल ठोंककर खड़े हो गए हैं। भाजपा के बागी नीरज निगम ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया है।
वर्तमान परिवेश में आसान नहीं गुना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा - कांग्रेस का जीतना? क्योंकि भाजपा से भागी हुए नीरज निगम आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुना के जयस्तंभ चौराहे के लक्ष्मीनारायण मंदिर से रैली के रूप में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, वही राजनीति के जानकार बताते हैं कि नीरज निगम अपने वरिष्ठ नेताओं के दबाव में आकर नामांकन दाखिल नहीं करेंगे! वहीं कांग्रेस के हरिओम खटीक बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म जमा कर चुके हैं। और अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी तक अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है लेकिन क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क फार्म जमा करने वाले प्रत्याशियों का जारी है।
दरअसल, जिले की चार विधानसभा सीटों में से भाजपा एकमात्र गुना सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही थी। जबकि कांग्रेस ने चारों सीट से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। लेकिन गुना सीट को भाजपा द्वारा लगातार होल्ड पर रखा जा रहा था, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी थीं।
वहीं दूसरी ओर उक्त सीट से दावेदारी कर रहे दावेदार भी पशोपेश में थे, जिन्होंने न केवल फार्म खरीदे बल्कि जमा भी कर दिए थे। लेकिन भाजपा द्वारा उम्मीदवारी घोषित न किए जाने से असमंजस के बादल छाए हुए थे। इसी बीच रविवार को अचानक बीजेपी ने अपनी छठवीं सूची जारी की, जिसमें गुना विधानसभा क्षेत्र से पन्नालाल शाक्य को प्रत्याशी घोषित कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया।
खास बात यह कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गुना (अजा) सीट से पन्नालाल शाक्य को टिकट दिया। हालांकि, इस दौरान ज्यादातर मतदाताओं के सामने चेहरा नया था, लेकिन गुना सीट पर संघ और भाजपा की मजबूत पकड़ के चलते शाक्य ने कांग्रेस उम्मीदवार नीरज निगम को करीब 45 हजार मतों से पराजित किया था।
लेकिन 2018 के चुनाव में दावेदारी के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर 2013 में अशोकनगर विधायक रहे गोपीलाल जाटव को गुना लाकर उम्मीदवार बनाया। शाक्य को टिकट न मिलने के पीछे तमाम तर्क दिए गए, जिनमें उनकी विधायकी के दौरान बयानबाजी, चंद कार्यकर्ताओं से घिरे रहना, एंटी इन्कमबैंसी जैसी बातें सामने आईं थी ।
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पूरे छह साल छोटे हो गए गुना के भाजपा विधायक
गुना। गुना में एक रोचक मामला सामने आया है। गुना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक गोपीलाल जाटव ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद से उनकी उम्र को लेकर चर्चा जोरों पर हैं।
दरअसल, उन्होंने शपथ पत्र में अपनी उम्र 69 वर्ष बताई है। उधर, मध्यप्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने अपना जन्म 15 अगस्त 1948 बताया है। जिसके अनुसार वे अब 75 साल 73 दिन के हो गए हैं।
पांच साल पूर्व हुए चुनाव में भरे नामांकन पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 64 वर्ष बताई थी। विधानसभा की वेबसाइट और शपथ पत्र में अंतर से गोपीलाल जाटव की उम्र छह साल 73 दिन घट गई है।
इसी तरह उन्होंने शुक्रवार को भरे अपने नामांकन पत्र में अपने आपको साक्षर होना बताया है। जबकि विधानसभा की वेबसाइट पर उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राइमरी दर्शाई थी।
जब इस संबंध में विधायक गोपीलाल जाटव से पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझे अभी याद नहीं हैं। वैसे मेरा जन्म 15 अगस्त को हुआ था, सन मुझे याद नहीं आ रही है। मेरे वकील साहब ने फार्म भरा है।
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हारवेस्टर निवारी नदी में गिरा, एक की मौत
गुना। पुलिस के अनुसार, सुबह करीब साढे आठ बजे की बात है मृतक भगवन्त सिंह हारवेस्टर चला रहा था तथा बलविन्दर सिंह उसके पास बैठा था भगवन्त सिंह द्वारा अपने हारवेस्टर को तेजी व लापरवाही उतावलेपन से हारवेस्टर को चलाने के कारण निवारी नदी में पलट कर गिर गया जिससे स्वंय चालक भगवन्त सिंह मौत हो गयी एवं साथ बैठे व्यक्ति बलविन्दर को चोटे आने से घायल हो गया था जांच पर मृतक चालक के विरुद्ध घटना कारित किया जाना पाया गया है, प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया है ।
पुलिस जांच के दौरान मृतक भगवन्त सिंह पुत्र बक्सी सिंह उम्र 35 साल निवासी फग्गन माजरा थाना अाज मंडी जिला पटियाला (पंजाब) का पी.एम. कराया गया एवं साक्षीगणो के कथन लेखबद्ध किये गये एवं उक्त घटना में घायल बलविन्दर सिंह की प्री एमएलसी प्राप्त हुयी मर्ग की संपूर्ण जांच से मृतक चालक भगवन्त सिंह पुत्र बक्सी सिंह उम्र 35 साल निवासी फग्गन माजरा थाना अाज मंडी जिला पटियाला (पंजाब) के विरुद्धा जांच में प्रथम दृष्टया अपराध धारा 279,337,304-ए भादवि. का अपराध सिद्ध पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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आगामी तीन माह के लिए 08 आदतन अपराधियों को किया गया पाबंद
गुना। कलेक्टर द्वारा जिले में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न अपराधों में लिप्त अनावेदकों को 3 माह तक नेकचलन रहने एवं सदाचारिता बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है।
जारी आदेशानुसार गूंगा उर्फ अजबसिंह पुत्र जग्गू उर्फ जगदीश बंजारा उम्र 42 वर्ष, निवासी मुरलीपुरा कनकटा थाना धरनावदा जिला गुना, कृष्णभान पुत्र
शिवचरण सिंह यादव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम नगदा थाना सिरसी जिला गुना, कल्लू पुत्र करनसिंह यादव उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम बमोरीखुर्द थाना धरनावदा
जिला गुना, मनोज पुत्र केवल सिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम जयसिंहपुरा थाना चांचौड़ा जिला गुना, लालू पुत्र भगवान सिंह यादव उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम
बमोरीखुर्द थाना धरनावदा जिला गुना, वीरेन्द्र उर्फ रिंकू उर्फ नीरज पुत्र नन्नूलाल लोधा उम्र 42 वर्ष निवासी बलवंतनगर थाना कोतवाली जिला गुना, गोलू पुत्र
हजारीलाल मेर उम्र 23 वर्ष निवासी दगडा मोहल्ला मक्सूदनगढ़ थाना मक्सूदनगढ़ जिला गुना, विजय पुत्र भगवानलाल कुशवाह उम्र 42 वर्ष निवासी
कालापाठा जिला गुना के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(2) एवं 5(क)(ख) के अंतर्गत कार्यवाही न करते हुए अनावेदकों की
गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित कर 03 माह तक नेकचलन रहने एवं
सदाचारिता बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। अनावेदक उक्तावधि में किसी भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिप्त नही रहेंगे, साथ ही
प्रति सप्ताह निर्धारित दिवस को संबंधित थानों में हाजरी भरने हेतु आदेशित किया गया है।