गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) न्यायालय अकबर शेख पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना द्वारा थाना कैंट के अपराध क्रमांक 992/2020 में धारा 302 में आरोपी महिला को आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया प्रभारी एडीपीओ गुना ने बताया है कि दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त द्वारा डायल 100 को सूचना दी गई कि उसने एक व्यक्ति जो उसके घर पर आया था और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो उसने उसको चाकू से मार दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई । उक्त सूचना पर डायल 100 मौके पर पहुंची डायल 100 के चालक राहुल भार्गव द्वारा अभियुक्त से पूछने पर बताया गया कि मृतक उसके मायके के गांव का रहने वाला था और शादी के पहले से उसके उससे संबंध थे। दिनांक 12/10/ 2020 की रात करीबन 11:00 बजे वह घर पर आया तब उसके पति अशोक नगर गए थे। उसके दोनों बच्चों सो रहे थे, उसके साथ बृजभूषण शर्मा ने शारीरिक अवैध संबंध बनाए उसने मना किया तो वह नहीं माना तब उसने किचन में रखी स्टील की छुरी (सब्जी काटने वाली) जान से मारने की नीयत से बृजभूषण की पीठ व शरीर में जगह-जगह चाकू मारे जिससे वह मौके पर ही खत्म हो गया।
उक्त रिपोर्ट पर से थाना कैंट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में न्यायालय अकबर शेख पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना द्वारा धारा 302 में आरोपी महिला को आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।