गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना शहर के कैंट इलाके में युवती से छेड़खानी में आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायालय श्रीमती लीला लोधी सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना ने थाना केंट के अपराध क्रमांक 316 /2020 में आरोपी को धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 अप्रैल 2020 के शाम 7:00 बजे युवती अपने खेत से अपने घर गेहूं भरने के लिए कट्टा लेने गई थी तभी रास्ते में आरोपी जो पवन की मौसी का लड़का मिला और युवती बाया हाथ पकड़ा और बोला तू मुझे इतने दिनों से क्यों तड़पा रही है और उसे आंख मार रहा था और युवती का बाया गाल काट लिया आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय श्रीमती लीला लोधी सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना ने थाना केंट के अपराध क्रमांक 316 /2020 में आरोपी को धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदंड से दंडित किया।
---------------------------------
सड़क दुर्घटना : वैध वारिसान को स्वीकृत की आर्थिक सहायता
गुना। गुना जिले में मंगलवार दिनांक 26 दिसम्बर 2023 को घने कोहरे के कारण गुना स्थित बायपास पर सड़क दुर्घटना में 04 यात्री मृत एवं 02 घायल हो
गये थे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना के प्रतिवेदन अनुसार मृतक/ घायलों के वैध वारिसानों को शासन निर्देशानुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु/ घायल होने पर
आर्थिक सहायता कलेक्टर द्वारा सड़क दुर्घटना योजनांतर्गत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गयी हैं।
जारी आदेशनुसार गीता बाई पत्नि रामप्रकाश शाक्यवार निवासी सारंगपुर जिला राजगढ (मृतक), रामप्रकाश पुत्र रमजू शाक्यवार निवासी सारंगपुर जिला राजगढ (मृतक), राशि पुत्री रामप्रकाश शाक्यवार निवासी सारंगपुर जिला राजगढ (मृतक) एवं जयदेवी पत्नि हरिदास शाक्यवार निवासी सारंगपुर जिला राजगढ (मृतक) को 15-15 हजार रूपये तथा राखी पुत्र हरिदास शाक्यवार निवासी सारंगपुर जिला राजगढ (घायल) एवं सुमित पुत्र हरिदास शाक्यवार निवासी सारंगपुर जिला राजगढ (घायल) को 7500-7500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गयी हैं।
..............................
गुना जिले में तीन स्थानीय अवकाश किये घोषित
गुना। कलेक्टर द्वारा वर्ष 2024 के लिये तीन स्थानीय अवकाश पूर्ण दिवस के लिये घोषित किये गये हैं। कलेक्टर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 जनवरी 2024 सोमवार को मकर संक्रांति/ पोंगल, 20 अगस्त 2024 मंगलवार को भुजरिया पर्व (रक्षाबंधन का दूसरा दिन) एवं 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को महाष्टमी/महानवमी हेतु पूर्ण दिवस के लिये घोषित किये गये हैं।