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बस मालिक भानु, बस चालक और डंपर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज,

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बस डंपर में 13 लोगों के जिंदा जलने की आंखों देखी कहानी... पड़े पूरी डिटेल
गुना। (एल. एन भड़ेरिया ) गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बस - डंपर की भिड़ंत में 13 लोगों की मौत के मामले में बस मालिक भानु सिकरवार, डंपर चालक और बस चालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।
पुलिस में दर्ज FIR के अनुसार-
दिनांक 27.12.2023 के समय करीब 20.40 बजे कस्बा भ्रमण करते समय सूचना प्राप्त हुई कि सेमरी मंदिर कटी घाटी के पास एक यात्री बस व डंफर का एक्सीडेंट हो गया है जिससे बस में आग लगी हुई है।
तत्काल घटनास्थल सेमरी मंदिर कटी घाटी के पास पहुंचा तो घटनास्थल पर एक यात्री बस एवं डंफर आपस में एक्सीडेंट होकर क्षतिग्रस्त थे , बस में भीषण गति से आग लगी हुई थी कुछ लोग मौके पर घायल अवस्था में बाहर खडे एवं बैठे हुये थे, जिन्हे उपस्थित एंबुलेंस के माध्यम से तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गुना रवाना किया गया एवं फायर ब्रिगेडों की मदद से बस में लगी हुई भीषण आग को काफी मशक्कत से बुझाया गया।
डंफर से एक शव एवं यात्री बस में जले हुये 12 शवों को एसडीआरएफ एवं उपस्थित बल की मदद सें बाहर निकलवाकर शव वाहन के जरिये जिला चिकित्सालय गुना भेजे गये। थाना कोतवाली गुना पर मर्ग क्र. 0/2023 धारा 174 दिनांक 28.12.23 एवं अस्पताल तेहरीर क्र. 2193 दिनांक 27.12.23 प्राप्त की,  अस्पताल तेहरीर क्र. 2194 दिनांक 28.12.23 की जांच में रवाना होकर जिला चिकित्सालय गुना पहुंचा,जहां (1) रितु भील पत्नी विजय भील उम्र 19 साल नि. सतनपुर (2) निशा औझा पत्नी अजय उम्र 21 साल नि. गुना (3) अंकित कुशवाह पुत्र उमराव उम्र 24 साल नि. बरखेडा हाट (4) सविता औझा पत्नी सीताराम उम्र 40 साल नि. गुना (5) सोनू अहिरवार पुत्र मांगीलाल उम्र 27 साल नि. बरखेडा हाट (6) कांता जाटव पत्नी कालूराम उम्र 29 साल (7) दीपक पुत्र ओमप्रकाश उम्र 20 साल नि. आरोन (8) चंद्रपाल यादव पुत्र हरनाम सिंह उम्र 24 साल नि. छीपोन (9) विनीता औझा पत्नी शिवचरण उम्र 40 साल (10) मोहन सिंह पुत्र भीकम उम्र 35 साल नि. आरोन (11) करन सिंह पुत्र रामसिंह उम्र 55 साल नि. बजरंगगढ (12) श्रीराम औझा पुत्र मदनलाल उम्र 35 साल (13) सुनील सहरिया पुत्र राधेश्याम उम्र 23 साल नि. भोपाल (14) गोराबाई पत्नी रामकिशन अहिरवार उम्र 40 साल (15) हीरालाल पुत्र मोती बंजारा उम्र 40 साल (16) सोनाली पुत्री सोनू अहिरवार उम्र 6 साल नि. बरखेडा से पूछताछ कर हालात का जायजा लिया।
एवं सोनू पुत्र मांगीलाल अहिरवार उम्र 27 नि. बरखेडाहाट, अंकित कुशवाह पुत्र उमराव कुशवाह उम्र 24 वर्ष नि. बरखेडाहाट थाना आरोन के पूछताछ कर कथन लेख किये गये, जिन्होने अपने अपने कथनो में डंफर क्र.MP08 HA 0443 एवं सिकरवार बस क्र. MP08 P 0199 के चालकों द्वारा तेजी सें वाहनों को चलाना बताया, बाद अज्ञात 13 शवों को पीएम रूम में सुरक्षित रखवाया।
सोनू पुत्र मांगीलाल अहिरवार उम्र 27 नि. बरखेडाहाट के कथन में बताये अनुसार बस क्र.MP08 P 0199 एवं डम्पर क्रमांक MP08 HA 0443 की अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गुना के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की तो बस क्रमांक MP08 P 0199 का भानू प्रताप सिंह सिकरवार पुत्र बाबू सिंह सिकरवार निवासी गुना के नाम से रजिस्टर्ड होना पाया गया, उक्त वाहन की फिटनेस वैधता दिनांक 17/02/2022 तक एवं उक्त वाहन का टैक्स 31/07/2022 तक का जमा होना पाया गया एवं उक्त बस का परमिट नही होना पाया गया । संपूर्ण जांच से डंफर क्र.MP08 HA 0443 के अज्ञात चालक एवं यात्री बस क्र.MP08 P 0199 के अज्ञात चालक एवं बस मालिक भानू प्रताप सिंह सिकरवार पुत्र बाबू सिंह सिकरवार निवासी गुना के विरूद्ध अपराध धारा 279,308,,304 भादवि एवं 66/192ए,56/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।