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पोरबंदर में 3300 KG ड्रग्स जब्त:इसकी कीमत 2 हजार करोड़ , 5 विदेशी तस्कर गिरफ्तार

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पोरबंदर। गुजरात ATS, नेवी और सेंट्रल एजेंसी के संयुक्त ऑपरेशन के तहत मंगलवार को अरब सागर में भारतीय सीमा में 3300 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इसकी कीमत 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। टीम ने ड्रग्स पैडलिंग करने वाले 5 विदेश पैडलर्स को भी गिरफ्तार किया है। पैडलर्स के ईरानी या पाकिस्तानी नागरिक होने की आशंका जताई जा रही है।
कुछ दिनों पहले गिर सोमनाथ पुलिस ने वेरावल शहर के घाट पर बहकर आई 350 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की थीं। उसके बाद से ही दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गुजरात ATS और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पैडलर्स को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही थीं।।
3300 किलो ड्रग्स के साथ 5 विदेशी पैडलर्स ईरानी नाव में सवार थे। उन्हें मंगलवार देर रात पोरबंदर समुद्र तट पर लाया गया। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों के बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की संभावना है।
पांच दिन पहले वेरावल बंदरगाह से 350 करोड़ की हेरोइन मछली पकड़ने वाली नाव में पकड़ी गई थी। इसके साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल ATS, गिर सोमनाथ SOG, LCB, FSL और मरीन पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वेरावल बंदरगाह घाट नाव मालिक जीतू कुहाड़ा ने बताया कि एक नाव पर पहले से ही निगरानी रखी जा रही थी। मंगलवार रात करीब नौ बजे एक अज्ञात वाहन से दो लोग घाट पर पहुंचे और नाव से कुछ पदार्थ अपने वाहन में रखने लगे। टीम के पीछा करने पर वेरावल पोर्ट से दो किलोमीटर दूर उन्हें पकड़ लिया गया।
अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के अभियान में यह एक बड़ी सफलता है। NCB, नौसेना और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3300 किलोग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। यह सफलता हमारे देश को नशामुक्त करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सबूत है।
NCB के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि गुजरात ATS, नेवी और सेंट्रल एजेंसी के संयुक्त ऑपरेशन के तहत समुद्री सीमा पर ड्रग्स पकड़े जाने की यह सबसे बड़ी सफलता है। मात्रा और रिकॉर्ड के अनुसार यह सबसे बड़ा ऑफशोर सीजर है। इसमें 5 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनका संबंध पाकिस्तान से होने का शक है।
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मणिपुर में ASP की किडनैपिंग के खिलाफ पुलिस का प्रदर्शन,कमांडोज ने अपने हथियार डाले
इंफाल। मणिपुर में मंगलवार को किडनैप हुए एडिशनल एसपी (ASP) अमित मायेंगबाम को पुलिस और सुरक्षाबल ने छुड़ा लिया है। मैतेई संगठन अरामबाई तेंगगोल के कैडर के 200 लोगों ने उनके घर से उनका अपहरण किया था। इंफाल ईस्ट की यह घटना मंगलवार शाम करीब 6:20 बजे की है। बुधवार को मणिपुर पुलिस कमांडोज ने अपने हथियार डालकर इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया।
अधिकारियों ने बताया कि ASP अमित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इंफाल ईस्ट में एक बार फिर तनाव का माहौल है। इस बीच स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेना बुलाई गई है और इलाके में असम राइफल्स की 4 टुकड़ियां तैनात की गई हैं।
मंगलवार की शाम मैतेई संगठन के कुछ लोगों ने ASP अमित के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान सुरक्षा गार्डों और हथियारबंद बदमाशों के बीच फायरिंग भी हुई, जिससे चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद मैतेई लोगों ने अमित का अपहरण कर लिया।
दरअसल, ASP अमित ने कुछ दिन पहले वाहन चोरी के आरोप में मैतेई संगठन अरामबाई तेंगगोल के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संगठन ने अपने सदस्यों की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 25 फरवरी को एक प्रोग्राम में कहा था कि राज्य में जातीय तनाव को दूर करने के लिए शांति पहल शुरू हो गई है। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा।
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डॉक्टर आत्महत्या मामले में मुश्किल में फंसे AAP विधायक, कोर्ट ने दिया दोषी करार
नई दिल्ली।आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाया है। उनको स्पेशल जज एमके नागपाल ने आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया।
आप विधायक प्रकाश जारवाल ने कहा कि अगर मैं आज बीजेपी में शामिल हो जाता तो शायद मैं भी बरी हो जाता। इस मामले में कुछ भी नहीं था। हमें अदालत पर भरोसा है और मैं सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। यह गलत सजा है।
जारवाल के वकील रवि द्राल ने कहा कि एफआईआर में केवल आईपीसी की धारा 306 और 34 का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें पता चला है कि उन्हें आईपीसी की धारा 306, 120 बी और 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें जबरन वसूली का दोषी ठहराया गया है। इसमें 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगली सुनवाई 13 मार्च को है।