गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुओं के आहार के रूप में उपयोग में लाने वाले समस्त प्रकार के चारे/ घास, भूसा एवं पशुओं के द्वारा खाये जाने वाले अन्य किस्म के चारे पर जिले की राजस्व सीमा के बाहर निर्यात प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा अपने प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिले में वर्तमान में रबी की फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके उपरांत चारे/ भूसे की उपलब्धता पशुधन के लिये बनाये रखना आवश्यक है। म.प्र. राज्य के जिलों को छोड़कर अन्य राज्यों के जिलों में भूसे के परिवहन तथा ईट भट्टों के ईधन के रूप में चारे/ भूसे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
जारी आदेश अनुसार कोई भी कृषक, व्यापारी, व्यक्ति, निर्यातक किसी भी प्रकार के पशुचारे का किसी भी वाहन, मोटर रेल, यान अथवा पैदल जिले के बाहर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की अनुज्ञा-पत्र के निर्यात नहीं करेगा। शासकीय उपयोग के लिये भूसा एवं पशुचारे का परिवहन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति से किया जावेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत वैधानिक दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
--------------------------------
देशी शराब के 312 क्वार्टर के साथ एक को किया गिरफ्तार
गुना। जिले के आरोन थाने की पनबाड़ी चौकी पुलिस द्वारा अवैध शराब की सूचना पर कार्यवाही करते हुये विदिशा बॉर्डर के पास से देशी मसाला शराब के 312 क्वार्टर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह जिले के आरोन थाने की पनबाड़ी चौकी पुलिस को थाना क्षेत्र के विदिशा जिले की बॉर्डर से लगे ग्राम खिरिया दांगी के आगे ग्राम भगवंतपुर रोड़ पर पुलिया के पास एक व्यक्ति के प्लास्टिक के दो कट्टो में अवैध देशी शराब के क्वार्टर लेकर उन्हें बेचने अथवा कहीं ले जाने के लिये बैठे होने की मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी । इस सूचना के मिलते ही पनबाड़ी चौकी पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई और मुखबिर की बताई जगह पर पहुंचकर देखा तो वहां पर पुलिया के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक के दो कट्टों के साथ बैठा हुआ दिखा, जो पुलिस वाहन को देखते ही कट्टों को पुलिया के नीचे छिपाने लगा । पुलिस फोर्स द्वारा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम दीपक पुत्र देवीराम कोरी निवासी ग्राम भीकनपुर थाना दीपनाखेड़ी जिला विदिशा का होना बताया । जिसके पास मिले कट्टों को खोलकर चैक किया तो उनमें देशी मसाला शराब के कुल 312 क्वार्टर भरे हुऐ मिले । आरोपी के कब्जे से बरामद देशी मशाला शराब के 312 क्वार्टर में कुल 56 लीटर अवैध शराब को विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं जिसके विरुद्ध आरोन थाने में अपराध क्रमांक 161/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।