गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना नेशनल हाईवे पर लूट की घटना कारित करने वाले आरोपी को न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गुना श्रीमती मोनिका आध्या ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है । इस मामले के शेष सभी आरोपी घटना दिनांक से फरार है।
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 13/ 11 /20 को फरियादी विक्रमादित्य ने अपने छोटे भाई ज्योतिरादित्य के साथ रिपोर्ट की थी ,कि दिनांक 13/ 11 /20 को वह दोनों सामान लेने गुना आए थे । गुना से वापस अपने गांव चारनपुर जा रहे थे रास्ते में ढाबा पर खाना खाने चले गये । ढाबा पर खाना खाने के बाद रात्रि करीब 3:50 बजे वह दोनों अपनी कार रोनाल्डो से गांव जाने लगे। उस समय करीब 3:50 बजे से 4:00 बजे की अवधि के दौरान , ढाबा से 500 मीटर दूर बायपास रोड टोलनाका तरफ पहुंचे तो दो अज्ञात मोटरसाइकिल जिन पर चार लोगों थे, ने उनकी कार के सामने कांच में लाठी मारी । उसने गाड़ी रोक ली उनकी कार के सामने व पीछे का कांच टूट गया । वह अपनी गाड़ी से बाहर निकाला तो उनमें से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके गले में जो सोने की चेन थी उसे जबरदस्ती निकाल ली और दूसरे अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी जेब में रखे 18,000 /-रुपए निकाल लिये । जाते समय चारों कह रहे थे कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे । पुलिस थाना कैंट मे धारा 384 ,427 ,341,506,34 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दोरान प्रकरण में फरियादी एवं साक्षियों के कथनों के आधार से संदेही मुर्गा उर्फ धर्मेंद्र लोधा से पूछताछ करने पर संदेही ने दिनांक 12 /11/ 20 से दिनांक 13/ 11/ 20 की दरमियानी रात को ए.बी.रोड बायपास पर टोल टैक्स से पहले घटनास्थल पर जुर्म करना स्वीकार किया ।
आरोपी मुर्गा और धर्मेंद्र लोधा पुत्र तोरनसिंह लोधा निवासी ग्राम उमरिया थाना कैंट के विरुद्ध अपराध धारा 482, 427 ,341 ,506 ,34 भारतीय दंड विधान इजाफा धारा 392 भारतीय दंड विधान अन्य आरोपीगण अमित लोधा ,अजय लोधा एवं अभय लोधा के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने माना कि अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ लूट की घटना कारित की गई है । न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र उर्फ मुर्गा पुत्र तोरनसिंह लोधा निवासी ग्राम उमरिया थाना कैंट को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 ,341 ,427 के अंतर्गत दोष सिद्ध पाया । आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500/- रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया ।
इस मामले के शेष सभी आरोपी घटना दिनांक से फरार है। प्रकरण में शासन की ओर से राकेश व्यास द्वारा पैरवी की गई।