गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र में हुई चोरियों में न्यायालय ने आरोपी नकटा व दो सुनारो को दो-दो साल की सजा व 200-200 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01/05/18 को फरियादी संजीव सोनी ने थाना आरोन में एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 30/4/2018 की मध्य रात्रि में उसके मकान में चोरी हो गई है। जिसमें चोरी गई चांदी की रकम पुरानी पायलें 02 जोड़ी, करधोनी, मोतिया करधोनी चांदी की 01 जिसमें चांदी की चाबियां लगी हैं, लच्छे 12 नग, बिछुड़ी , 2 जोड़ी बिछुड़ी छोटे मीना की, 05 जोड़े सोने के टॉप्स छोटे, सोने की नाक की लॉन्ग 02 मोतीदार , एवं 30000 नगदी चोरी हो गये।
फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना आरोन द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/18 अंतर्गत धारा 457, 380 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
एक अन्य चोरी के मामले में रमेश रघुवंशी द्वारा दिनांक 01/04/2018 को थाना आरोन में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 31/03/2018 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा उसके घर की तिजोरी का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने व नगदी चोरी कर ली गयी है।
पुलिस थाना आरोन द्वारा रमेश रघुवंशी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 113/18 पंजीबद्ध कर विविचना के दौरान परवेज उर्फ नकटा से पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार किया व चोरी के गहने भोपाल के सुनार मनीष व रोहित को बेचना बताया तो पुलिस ने रोहित व मनीष से उसके भोपाल स्थित घर से चुराई गए गहने बरामद कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय आरोन में पेश किया गया।
न्यायालय आरोन में एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी कर गवाह व साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाया गया व चुराई गई संपत्ति अभिलेख पर प्रदर्शित करवाई गई तथा विधिक तर्कों से आरोपीगण के अपराध को साबित कराया गया जिससे सहमत होकर न्यायालय आरोन ने आरोपीगण (1) परवेज उर्फ नकटा पुत्र नन्नी मियां उम्र 30 बर्ष निवासी हाजीपुर सिरोंज विदिशा (2) रोहित पुत्र संतोष कुमार सोनी 29 बर्ष निवासी अशोक गार्डन भोपाल (3) मनीष पुत्र बालकिशन सोनी 31 बर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी भोपाल को दो- दो बर्ष सश्रम कारावास एवम 200-200/ रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।