अनूपपुर। अनूपपुर जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है जहां दो बहनों के साथ उसके दोस्तों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने उन्हें जंगल में ले जाकर पहले शराब पिलाई और फिर इसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
दरअसल अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र की रहने वाले एक नाबालिग अपनी चचेरी बहन के साथ 12 मार्च को काम कर दोपहर घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में उनके परिचित गोपाल सिह गोंड़ व उसका दोस्त अरविंद यादव की उनसे मुलाकात हो गई। आरोपियों ने उनसे कहा कि वे उन्हें घर छोड़ देंगे। दोनो बहनों को घर छोड़ने की जगह आरोपी दोस्त उन्हें जंगल ले गए। जहां जान से मारने की धमकी देते हुए पहले उन्हें जबरन शराब पिलाई फिर दोनो के साथ जबरन कई बार दुराचार किया।
इतना ही नही, आरोपी दोनों बहनों को नशे की हालत में एक घर ले गए जहां दोबारा दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया। जब दोनो बहनों को होश आया तो वे किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर घर भागी। इस दौरान उनकी मुलाकात उनके पिता व चाचा से हो गई। पीड़ित युवतियों ने उन्हें घटनाक्रम की जानकरी दी। इसके बाद पीड़ित बहनों ने अपने परिजनों के साथ जैतहरी थाने पहुंच कर शिकायत की।
शिकायत के बाद जैतहरी पुलिस ने गोपाल सिह गोंड़ व उसके दोस्त अरविंद यादव के खिलाफ धारा 363,366,366(A)376,(2)(N)376(D)506(B)3/4,5L/6 पास्को एक्ट 3(2)5,3(2)5(क)3(1)(W)एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है।
इस पूरे मामले में जैतहरी थाना प्रभारी पीसी कोल ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के दोस्त गुमराह कर दोनो बहनों को जंगल ले जाकर शराब पिलाई और फिर बदल-बदल कर उनके साथ रेप किया है। दोनो बहनों की शिकायत पर दोनो आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की गई है।
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महत्वपूर्ण आदेश: डिग्री व डिप्लोमा कर सकते हैं एक साथ, हाई कोर्ट ने दिया रोजगार सहायक की नियुक्ति का निर्देश
जबलपुर। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि डिग्री व डिप्लोमा दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की मूलभूत प्रकृति में भिन्नता है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ डिग्री व अंशकालीन डिप्लोमा कोर्स एक साथ किए जाने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किए गए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान कर दी। उसे 15 दिन के भीतर ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दे दिए।
याचिकाकर्ता सीधी निवासी राजेश कुमार मिश्रा की ओर से वर्ष 2014 में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि उसने ग्राम सेमरी में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उसे अंक 133.83 अंक मिले थे। नियुक्ति उससे कम योग्यता रखने वाले अनावेदक अनिल कुमार वर्मा को प्रदान की दी। जबकि उसे कुल 117.33 अंक प्राप्त हुए थे। जिसके विरुद्ध उसने अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की थी। अतिरिक्त कलेक्टर ने इस आधार पर अपील निरस्त कर दी थी कि उसने कम्प्यूटर डिप्लोमा 2001 में व बीकाम की डिग्री 2002 में प्राप्त की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि उसने दो अलग-अलग संस्थान से डिग्री व अंशकालीन डिप्लोमा किया था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अंश कालीन कम्प्यूटर डिप्लोमा करने के संबंध में पुष्टि की है। इसके अलावा यूजीसी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि डिग्री व डिप्लोमा एक साथ किया जा सकता है।
वहीं अनावेदकों की ओर से कहा गया कि लम्बे समय बाद नियुक्ति में खलल नहीं डालना चाहिए। एकलपीठ ने अपने आदेश में उक्त तर्क को दरकिनार करते हुए कहा कि याचिका पर सुनवाई लंबित थी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए 15 दिनों में नियुक्ति प्रदान करने का राहतकारी आदेश जारी कर दिया।
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आचार संहिता लगते ही पुलिस मुस्तैद, युवकों से 30 लाख कैश बरामद
जबलपुर। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही पुलिस एक्शन में आ गई है, जबलपुर की विजय नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लड़कों को गिरफ्तार कर उनके पास से 30 लाख रुपए नगद बरामद किए है।
पुलिस ने तीनों युवकों के पास से एक कार भी जब्त की है। पुलिस गिरफ्त में आए दो युवक दमोह के रहने वाले है जबकि एक जबलपुर का। पुलिस ने अशोक ठाकुर, मौसम यादव और राकेश कोल को पकड़कर 30 लाख रुपए बरामद किए है। तीनों युवकों ने रुपए को लेकर जानकारी नहीं दी है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है।