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अजय मार्केटिंग एंड कंपनी के विरूद्ध 10 हजार का जुर्माना,जप्‍त गौ गैस सिलेण्‍डरों की राशि शासन हित में राजसात

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गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) रतलामी स्‍वी‍ट्स जज्‍जी बस स्‍टेण्‍ड गुना द्वारा कमर्शियल गैस सिलेण्‍डर का उपयोग करने तथा अनाधिकृत रूप से कमर्शियल गैस सिलेण्‍डर संग्रहित करने के मामले में कलेक्‍टर  फ्रेंक नोबल ए. द्वारा जप्‍त सिलेण्‍डरों की राशि 73,920 रूपये शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अजय धाकड़, अजय मार्केटिंग एंड कंपनी रूठियाई, जिला गुना के विरूद्ध काला बाजारी कर नियमों के विरूद्ध गैस सिलेण्‍डरों का वितरण करने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्रकरण अनुसार 25 अक्‍टूबर 2021 को रतलामी स्‍वीट्स जज्‍जी बस स्‍टेण्‍ड के पास स्थित कारखाने गुना की जांच जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी व कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा संयुक्‍त रूप से जांच की गयी। जांच में ईधन के रूप में गौ गैस अंकित कमर्शियल सिलेण्‍डर का उपयोग मिठाई व नमकीन बनाने में किया जा रहा था। मौके पर गौ गैस सिलेण्‍डर जो कमर्शियल उपयोग किये जा रहे थे, वह अनाधिकृत रूप से संग्रहित थे। मौके पर 15 सिलेण्‍डर संग्रहित पाये गये, जो कि स्‍वीकृत बिल अनुसार 4 सिलेण्‍डर से अधिक कुल 11 सिलेण्‍डर का भंडारण अधिक किया जाना पाया गया। मौके पर 11 सिलेण्‍डरों को जप्ति में लिया गया। इस संबंध में रतलामी स्‍वीट्स के मालिक अशोक अग्रवाल पुत्र लक्ष्‍मीनारायण अग्रवाल द्वारा बताया गया कि उक्‍त सिलेण्‍डर अजय धाकड़, अजय मार्केटिंग एंड कंपनी रूठियाई जिला गुना द्वारा प्रदाय किये गये हैं। जिसमें दिये गये बिलों में नागपुर स्थित फर्म से सिलेण्‍डर के बिल प्रदाय किये जा रहे हैं। उक्‍त बिलों में स्‍पष्‍ट पाया गया कि जप्‍त किये गये सिलेण्‍डरों का गोदाम स्‍थल गुना जिले में नही है तथा बिना अनुमति के अनावेदकगण द्वारा ज्‍वलनशील तत्‍व (‍सिलेण्‍डरों) का व्‍यवसायिक उपयोग किया जा रहा था।
रतलामी स्‍वीट्स के मालिक अशोक अग्रवाल पुत्र लक्ष्‍मीनारायण अग्रवाल द्वारा जप्‍त किये गये सिलेण्‍डरों के संबंध में केवल दो बिल प्रस्‍तुत किये, शेष सिलेण्‍डरों के संबंध में कोई दस्‍तावेज पेश नही किये गये। जिससे अवैध रूप से गैस सिलेण्‍डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। उक्‍त गैस सिलेण्‍डर अजय धाकड़, अजय मार्केटिंग एंड कंपनी रूठियाई जिला गुना द्वारा उपलब्‍ध कराये गये। स्‍वीकृत संख्‍या से अधिक पाये गये गौ गैस सिलेण्‍डरों के संबंध में अजय मार्केटिंग एंड कंपनी द्वारा कोई तर्क नही दिया गया।
संपूर्णं प्रकरण में रतलामी स्‍वीट्स के मालिक अशोक अग्रवाल पुत्र लक्ष्‍मीनारायण अग्रवाल एवं अजय धाकड़, अजय मार्केटिंग एंड कंपनी रूठियाई जिला गुना द्वारा मध्‍यप्रदेश द्रवित पे‍ट्रोलियम (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 3,4,5,8 का उल्‍लंघन किया जाना पाया गया। जो कि अनावश्‍यक वस्‍तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्‍डनीय होने से जप्‍त सिलेण्‍डरों की गणना की गयी कुल राशि 73,920 रूपये शा‍सन हित में राजसात करने के आदेश कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही अजय धाकड़, अजय मार्केटिंग एंड कंपनी रूठियाई जिला गुना द्वारा काला बाजारी करते हुए नियमों के विरूद्ध गैस सिलेण्‍ड का वितरण किया जाना पाये जाने से संबंधित के विरूद्ध 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कलेक्‍टर द्वारा अधिरोपित राशियां जमा होने पश्‍चात जप्‍त सिलेण्‍डर को मुक्‍त करने के संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिये गये हैं।
कमर्शियल गैस सिलेण्‍डर का उपयोग करने तथा अनाधिकृत रूप से सिलेण्‍डर भण्‍डारण किये जाने के मामले में जप्‍त सिलेण्‍डर की राशि 73,920 रूपये शासन हित में राजसात