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ट्रक मालिक का अपहरण, फिरौती में की गई थी 18 लाख की मांग, ...सब्जी मंडी को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किए

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के धरनावदा थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में एक ट्रक मालिक का अपहरण कर परिजनों से 18 लाख की फिरौती मांगे जाने के सनसनीखेज मामले में फरार अंतिम व चौथे आरोपी को भिण्‍ड से गिरफ्तार कर लिया गया है ।
उल्‍लेखनीय है कि दिनांक 19 दिसंबर 2020 की रात को पुलिस चौकी रूठियाई अंतर्गत गादेर गुफा मंदिर के सामने स्थित ले-बाय (वाहन पार्किंग) पर एक ट्रक लावारिस अवस्था में खड़ा मिला था, जिसके संबंध में पता करने पर उक्त ट्रक बरेली (उ.प्र.) से प्लायबोर्ड के रॉ-मटैरियल लोड कर उल्लासनगर मुंबई महाराष्ट्र के लिये स्‍वयं ट्रक मालिक जितेन्‍द्र यादव निवासी भिण्‍ड के अपने सहायक ड्रायवर राजू तोमर को साथ लेकर जाना पाया गया था एवं ट्रक मालिक के परिजनों द्वारा बताया गया था कि ट्रक मालिक जितेन्‍द्र यादव का अपहरण हो गया है, और उन्हें छोड़ने के लिये किसी अज्ञात व्‍यक्ति द्वारा उनसे फोन पर 18 लाख रूपये की फिरौती मांगी जा रही है । अपहरण की उक्‍त घटना पर से दिनांक 20 दिसंबर 2020 को धरनावदा थाने पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 645/2020 धारा 364-ए भादवि के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया था । इसके बाद गुना पुलिस द्वारा प्रकरण में सक्रियता से अपहृत ट्रक चालक को उनके चंगुल से छोड़ दिया था और जो 24 घंटों में ही पुलिस को सकुशल मिल गया था ।
इस प्रकार ट्रक मालिक का अपहरण करने में ट्रक मालिक के सहायक चालक राजू तोमर निवासी भिण्‍ड, धौलपुर राजस्‍थान निवासी उग्रसेन गुर्जर एवं केंट थाना क्षेत्र के ग्राम विसोनिया निवासी दो भाईयों रामकिशन व श्रीकिशन यादव की संलिप्‍ता पाई गई थी । पुलिस द्वारा एक आरोपी श्रीकिशन यादव को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था एवं बाद में दो आरोपियों रामकिशन यादव व राजू तोमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था । प्रकरण में चौथा एवं अंतिम आरोपी उग्रसेन गुर्जर घटना दिनांक से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश के क्रम में 12 सितंबर 2022 को धरनावदा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ भिण्‍ड तरफ रवाना हुये थे और जहां पर प्रकरण में करीबन 2 साल से फरार चल रहे आरोपी उग्रसेन पुत्र मान सिंह गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम मोरेली थाना कोतवाली धौलपुर, जिला धौलपुर राजस्‍थान को मालनपुर के पास वरेठा पुल से गिरफ्तार कर लिया गया है ।
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95 वर्षीय वृद्ध भूतपूर्व सैनिक की पत्नि को दिलाया गया कब्जा
गुना। ग्राम बिनख्याई की कृषक भूतपूर्व सैनिक की पत्नि श्रीमति प्रेमलता शर्मा वेवा नारायण शर्मा उम्र 95 वर्ष निवासी गणेश कालोनी लक्की पैट्रोल पंप के सामने नानाखेड़ी ए.बी. रोड गुना की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 117/1/9 रकवा 2.000 हे० भूमि पर किये गये अवैध कब्जाधारियों चंदनसिंह पुत्र नाथूराम लोधा निवासी ग्राम पुरापोषर, वीरेन्द्रसिंह पुत्र मेहरवानसिह निवासी ग्राम बिनख्याई तहसील व जिला गुना से मौके पर जाकर कब्जा दिलाया गया। 95 वर्षीय वृद्ध महिला जो कि स्‍वास्‍थ्‍य खराब होने के कारण मौके पर जाने की स्थिति में नही थी। मौके पर उनके पुत्र राजस्‍व विभाग एवं पुलिस की टीम के साथ उपस्थित हुए तथा मौके पर कब्‍जा पुत्र को सौंपने के उपरांत वृद्ध महिला के घर पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और उन्‍हें कब्‍जा रसीद प्रदाय की गयी।
उक्त कार्य में सहयोग पुलिस बल थाना प्रभारी केन्ट पुलिसबल / महिला पुलिसबल, तहसीलदार सिद्वार्थ भूषण शर्मा, राजस्व निरीक्षक जी.एल. भारती, पटवारी ग्राम प्रमोद शर्मा एवं सहयोगी पटवारी अजय श्रीवास्तव, गोबिन्द श्रीवास्तव की मौजूदगी में कार्यवाही की गई तथा आवेदिका भूतपूर्व सैनिक की पत्नि श्रीमति प्रेमलता शर्मा पत्नि स्‍व0 नारायण शर्मा को कब्जा दिया गया।
ज्ञातव्‍य है कि आवेदिका द्वारा जनसुनवाई में कब्जे संबंधी आवेदन किया गया था जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुये कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए द्वारा अनावेदकगणों को उक्त भूमि से बेदखल कर पीढि़त वृद्ध महिला को कब्जा प्रदान किया गया।
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उमरी रोड स्थित सब्जी मंडी को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किए
आवेदक द्वारा लोको उपयोगी अदालत गुना में एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया की उमरी रोड पर लगने वाली सब्जी मंडी के कारण सुबह 5:00 बजे से 9:00 बजे तक जाम लग जाता है, और भारी वाहनों का जमावड़ा रहता है जिसके कारण केंद्रीय विद्यालय गुना में जाने वाले बच्चे लेट हो जाते हैं और कचरे के कारण उनके यूनिफार्म गंदे हो जाते हैं ,और भारी वाहनों के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इसलिए सब्जी मंडी को उमरी रोड से हटाकर अन्य कई स्थान पर स्थानांतरित किया जावे।
आवेदक शकील खान द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन दिए गए परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई।आवेदक के आवेदन पत्र लोकोपयोगी अदालत ने कलेक्टर, एसडीएम , सीएमओ नगरपालिका को सूचना पत्र जारी किए इसके उपरांत न्यायालय ने कलेक्टर एसडीएम और सीएमओ पालिका को आदेशित किया है कि उमरी रोड स्थित सब्जी मंडी को अन्यत्र किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जावे।