गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) गुना ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को धारा 506 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा, 376(3) ipc में 20 वर्ष की सजा, 376(2)(च) ipc एवं 5एन /6 पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया।
पैरवीकर्ता एडीपीओ ने बताया कि पीड़िता 10 दिन पूर्व रात के दस बजे घर पर कमरे में खटिया पर अकेली सो रही थी तभी उसके पिता ने मुंह तौलिया से बंद करके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, पीड़िता ने सारी बात मां को बताई।
उक्ताशय की लेखी आवेदन पर से धारा 376 ( 2 )( च )भादस, 506 भादस एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने आरोपी पिता नानसिंह बारेला पुत्र नवल सिंह बारेला उम्र 41 साल निवासी नकटीदेवी थाना म्याना जिला गुना को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।
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कई चौकी प्रभारी को किया इधर से उधर
गुना। गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा एक आदेश जारी कर जिले के कई चौकी प्रभारियों को स्थानांतरित किया गया है। जिसमें जंजाली चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बृजमोहन रावत को उकावद चौकी प्रभारी बनाया गया है, वहीं पुलिस लाइन से उपनिरीक्षक आनंद सोनी को जंजाली चौकी प्रभारी बनाया गया है, बांसाहेडा चौकी प्रभारी सउनि अनिल कदम को सानई चौकी प्रभारी बनाया गया एवं सानई चौकी से सउनि जगदीश जाटव को थाना राधौगढ भेजा गया है, राधौगढ थाने से उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह सिकरवार को बांसाहेडा चौकी प्रभारी बनाया है, पुलिस लाइन से सउनि संतोष तिवारी को चौकी प्रभारी पनवाडी हाट की कमान सौंपी गई है।