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आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा, 20 हजार का अर्थदंड

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गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) अपर सत्र न्यायाधीश चाचौड़ा ने आरोपी को बालिका के साथ बलात्कार करने पर धारा 376(3) भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 सहपठित धारा 3 में 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 10,000-10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
दिनांक 16.01.2020 को पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ अपनी गाय चराने गई थी वहीं पर गांव का श्री राम गुर्जर भी गाय चरा रहा था। पीड़िता का चचेरा भाई घर पर खाना खाने चला गया था इसी दौरान आरोपी श्रीराम ने पीड़िता के मुँह में रुमाल भर दिया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उक्त घटना के आधार पर धारा 376(3) भादवि एवं पॉस्को एक्ट की धारा 4 सहपठित धारा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
डीएनए रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी के अपराध को साबित किया गया। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा द्वारा विचारण उपरांत आरोपी श्रीराम गुर्जर पुत्र गजराज सिंह गुर्जर निवासी ग्राम जटेरी थाना चाचौड़ा जिला गुना को धारा 376(3) भादवि एवं पॉस्को एक्ट की धारा 4 सहपठित धारा 3 में 20-20 वर्ष की सजा तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया। तथा 10,000-10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।