गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) भारतीय जनता पार्टी के मेडेंट पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की जगह दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी को मतदान करने के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई गुना ने नोटिस जारी किए हैं।
नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने के पर व पार्टी के खिलाफ जाकर मतदान करने वाले पार्षदों पर अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनकी 6 साल के लिए भाजपा से सदस्यता जा सकती है।
भाजपा जिला अध्यक्ष गुना धर्मेंद्र सिकरवार ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष धर्म सोनी, पार्षद सुमन लालाराम लोधा, दिनेश शर्मा चुग्गी, बविता राजेश साहू और कैलाश धाकड़ को नोटिस जारी किया है।
भाजपा महामंत्री मुकेश जाटव ने सभी 06 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। 7 दिन के भीतर इन सभी से जबाव मांगा है। इसके बाद पार्टी इन पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कार्रवाई कर सकती है।
यह है मामला :-
नपा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे भाजपा के अधीकृत प्रत्याशी ने प्रदेश संगठन में शिकायत की थी, कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4 पार्षदों ने पार्टी मेडेंट का उल्लंघन किया है। 10 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष का मतदान हुआ था। भाजपा के अधीकृत प्रत्याशी की जगह इन सभी पार्षदों ने मेडेंट का उल्लंघन कर मतदान किया था। जिसमें अध्यक्ष के पद पर निर्दलीय प्रत्याशी सविता अरविंद गुप्ता अध्यक्ष चुनी गई थी।
इनका कहना है
6 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें 4 पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगरपालिका के शामिल है।
धर्मेंद्र सिकरवार
जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गुना
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07 आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष के लिये किया जिलाबदर
गुना। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के 07 आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर पवन उर्फ फतेह सिंह पुत्र हनुमत सिंह मीना, आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम कानाखेडी थाना कुंभराज जिला गुना, विनोद पुत्र गजराजसिंह मीना आयु 32 वर्ष निवासी बैरवास थाना जामनेर, भीमा यादव उर्फ संजीव पुत्र गेंदालाल यादव आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम विलास थाना कैंट जिला गुना, प्रकाश कलावत पुत्र रामप्रसाद कलावत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बरखेडा थाना राघौगढ जिला गुना, गंगा सिंह लोधा पुत्र दामोदर लोधा आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम आवन थाना राघौगढ जिला गुना, अरविंद पुत्र रामसिंह रघुवंशी, उम्र 47 वर्ष, निवासी मिनख्याई थाना म्याना जिला गुना, दीपक पुत्र रामबाबू कुशवाह, उम्र 30 वर्ष निवासी अंबेडकर पार्क के पास बीनागंज थाना चांचौडा जिला गुना को एक-एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोडने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है।