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आज विद्युत प्रवाह रहेगा बाधित, ...आरोपी धनराज को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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गुना। प्रबंधक (शहर) मध्‍यप्रदेश मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार 13 नवम्‍बर 2022 को 11 केव्‍ही लाईन पर लाईन मेंटीनेंस के कारण विभिन्‍न फीडर अंतर्गत विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा।
प्राप्‍त जानकारी अनुसार 13 नवम्‍बर 2022 को प्रात: 10:30 बजे से 12:30 बजे तक कुशमोदा 11 केव्‍ही फीडर अंतर्गत नया औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। 11 केव्‍ही बूढेबालाजी फीडर अंतर्गत प्रात: 10:30 बजे से 12:30 बजे तक लक्ष्‍मीगंज, जयस्‍तंभ चौराहा, सोनी कालोनी में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। 11 केव्‍ही नजूल फीडर अंतर्गत प्रात: 10:30 बजे से 12:30 बजे तक स्‍टेशन रोड, मटकरी कालोनी, नजूल कालोनी आदि क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। 11 केव्‍ही केंट फीडर अंतर्गत प्रात: 10:30 बजे से 12:30 बजे तक घोसीपुरा, बांसखेडी, लूशन का बगीचा आदि क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। 11 केव्‍ही कोर्ट फीडर अंतर्गत प्रात: 10:30 बजे से 12:30 रेलवे कालोनी, एमपीईबी कालोनी, कोर्ट एवं कलेक्‍ट्रेट आदि क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। 11 केव्‍ही नई सड़क फीडर अंतर्गत प्रात: 10:30 बजे से 12:30 नई सड़क, जिला अस्‍पताल, सब्‍जी मण्‍डी आदि क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। 11 केव्‍ही हाट रोड फीडर अंतर्गत प्रात: 10:30 बजे से 12:30 हाट रोड, प्रताप छात्रावास, दुर्गा कालोनी आदि क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा।
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आरोपी धनराज को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
गुना। थाना आरोन के अपराध क्रमांक 250/19 में आरोपी धनराज को धारा 363,366,377 भादवि एवं 3/4,11/12 पोस्को एक्ट के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी धनराज को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी गुना द्वारा बताया गया कि दिनांक 5 मई 2019 को पीड़िता का पिता सागर गया था जब वह घर लौटा तो उसके लड़के/ पीड़ित ने उसे बताया की जब वह भगवत सिंह की दुकान पर खड़ा था तब पड़ोस का धनराज मोटरसाइकिल से आया और उसे अमिये तोड़ने के लिए सिद्धन वाले स्थान पर ले गया और आम के पेड़ के नीचे ले जाकर उसके साथ गलत काम कर दिया, जिससे उसे दर्द हुआ पीड़ित के पिता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 250/ 19 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी धनराज पुत्र बाबूलाल अहिरवार जिला विदीसा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।