This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

गुना की स्कूल संचालिका के साथ हुई 40 लाख की धोखाधड़ी, मामला दर्ज

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले की एक स्कूल संचालिका ने पुलिस में एक आवेदन देकर अपने स्वयं के साथ स्वयं के ही रिश्तेदार के द्वारा 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर करने का मामला पंजीबद्ध कराया है। आरोपी गुना बीजी रोड निवासी बताया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल संचालिका ने पुलिस को बताया कि गुना में मेरा स्कूल चलता है। और स्कूल के 45 क्लास रूम को आधुनिक बनाने के नाम पर फर्जी एवं कूटरचित
दस्तावेज बनाकर प्रार्थिया से 40,00,000/- (चालीस लाख) रुपये की धोखाधडी की गई। बीजी रोड निवासी व्यक्ति की कंपनी प्रायवेट
लिमिटेड से प्रार्थिया ने पूर्व में भी वर्ष 2017 में स्कूल के लिये फर्नीचर क्रय किया था। कंपनी संचालक एवं उसकी पत्नी प्रार्थिया के रिश्तेदार होकर प्रार्थिया के परिचित व्यक्ति हैं ।
प्रार्थीया अपने पति के साथ आरोपी के बीजी रोड स्थित फ्लैट जिसमें वह किराये से रहते थे, में उससे मिलने
गये थे। तब प्रार्थिया से कहा गया कि उसकी कंपनी प्रार्थिया के स्कूल का पूरा रेनोवेट करके आधुनिक लुक दे देगी। तब प्रार्थिया ने कहा कि आप मुझे एसटीमेट बनाकर दो फिर मैं विचार करती हूं। आरोपी द्वारा दिनांक 14.03.21 को प्रार्थिया को एसटीमेट बनाकर दिया जिसमें स्कूल के 45 क्लास रूम को आधुनिक बनाने का खर्चा 1,18,04,580/- एक करोड अठारह लाख चार हजार पांच सौ अस्सी रुपये बताया औऱ प्रार्थिया से कहा कि इसके लिये आप मुझे एडवांस दे दो ।
प्रार्थिया ने 08.04.21 को आरोपी कंपनी के संचालक को बजरंगगढ रोड स्थित फ्लैट पर जाकर 20,00,000/- बीस लाख रुपये नगद एडवांस दे दिये। जिसकी अपनी हस्तलिपि में हस्ताक्षर कर प्राप्ति दी थी। उस समय प्रार्थीया के पति भी मौजूद थे। 
कुछ समय बाद आरोपी कंपनी संचालक ने प्रार्थिया से संपर्क किया औऱ कहा कि मुझे मटेरियल का पैमेंट करना है, इसलिये मुझे पैसों की आवश्यकता है आप मुझे 20,00,000/- बीस लाख रुपये और
एडवांस देदो । तब प्रार्थिया ने दिनांक 22.04.21 को 20,00,000/- बीस लाख रुपये नगद दिये जिसकी आरोपी द्वारा अपनी हस्तलिपि में
हस्ताक्षर कर प्राप्ति दी थी । इसके बाद प्रार्थिया द्वारा कई बार आरोपी से स्कूल का काम प्रारंभ करने के लिये कहा किंतु आरोपी बार बार कुछ समय बाद कुछ समय बाद कहकर टाल देता था । 
और प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति को पैसे वापस मांगने के कारण झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगा । 
आरोपी ने कंपनी का फर्जी
एसटीमेट बनाया औऱ फर्जी एवं कूटरचित एसटीमेट के आधार पर प्रार्थिया से 40,00,000/- चालीस लाख रुपये एडवांस लेकर धोखाधडी की है ( उक्त कहानी जैसा कि स्कूल संचालिका व फरियादिया ने पुलिस को बताया) 
सिटी कोतवाली पुलिस ने उक्त विवरण से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420 भादवि का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।