गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत गादेर घाटी पर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल बताया जाता है। पुलिस ने इस मामले में धारा 304 ए का मामला पंजीबद्ध किया है।
फरियादी मनसुखा निवासी ग्राम डोंगर थाना विजयपुर जिला गुना ने वताया कि में खेती किसानी का काम करता हूँ में व लाखन मीना 17/4 टोटल दोनो के 21 क्विंटल गेंहूँ वेचने के लिए गुना लक्ष्मण पुत्र कैलाशनारायण मीना निवासी डोंगर के ट्रेक्टर महिंद्रा RJ28 RA 3877 से मय ट्राली में गेंहूँ भरकर गुना मंडी में वेचकर कुशमौदा से 06 विधुत पोल ट्राली में भरकर महिन्द्रा ट्रेक्टर मय ट्राली गुना से घर डोंगर आ रहे थे ट्रेक्टर महिंद्रा लाल रंग क्र.RJ28 RA 3877 को चालक नवीन मीना पुत्र लक्ष्मण मीना निवासी डोगर का चला रहा था ट्रेक्टर के वोनट पर एक तरफ में व दूसरी तरफ लाखन मीना बैठे थे ट्रेक्टर ट्राली जैसै ही गादेर घाट पर पहूँचे समय करीबन रात्रि 07.30 बजे का होगा तभी चालक नवीन मीना ने ट्रेक्टर मय ट्राली को बडी तेजी व लापरवाही से चला रहा था उसकी लापरवाही के कारण ट्रेक्टर महिन्द्रा मय ट्राली तेज रफ्तार से डिवाइडर से टकरा कर पलट गया ।
ट्रेक्टर महिन्द्रा पलटने से मेरे पीछे पीठ में , बाएँ हाथ की कोहनी में चोटें आयीं व लाखन मीना को बाऐ तरफ छाती में , बाऐ तरफ सिर , माथे में चोंटे होकर खून निकल रहा था चालक नवीन मीना को कोई चोट नहीं आई मौखे पर टोल पगारा की 1033 वाहन व एम्बूलेंश आ गई थी उसमें में व लाखन मीना , नवीन मीना को बैठा कर लाखन की गम्भीर चोटे होने से सरकारी अस्पताल गुना में भर्ती कराते समय मृत्यु हो गई थी मुझे इलाज हेतु भर्ती कर लिया था। जाँच उपरांत ट्राली मय महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमाक RJ28 RA 3877 के चालक के विरूद्ध धारा 279,337,304-ए, भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया है ।
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मोटरसाइकिल चलाने वाले 02 लोगो को, 6 माह के कारावास की सजा,4500/- अर्थदंड
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना न्यायालय द्वारा थाना आरोन के अपराध क्रमांक 273/2015 धारा 279,337,338 भादस एवम धारा 3/181,146/196 मोटरयान अधिनियम में आरोपीगण को रुपए 4500/ के अर्थदंड एवम 6 माह के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया ।
फरियादी हरनाम सिंह यादव ने पुलिस थाना आरोन में रिपोर्ट की कि वह राजवीर यादव की मोटरसाइकिल सी.डी. डॉन एम.पी. 08 एम.एच. 93017 से आरोन से आमोद जा रहा था , मोटरसाइकिल को राजवीर चला रहा था, जब वे खजूरी मोड पर पहुंचे तो सामने से रामब्रेस अपनी मोटरसाइकिल यामाहा क्रक्स को तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके माथे, दाएं कंधे में तथा राजवीर को पैर में चोट आई ।
फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर आरोन मे अपराध क्रमांक 273/2015 अंतर्गत धारा 279 337 भा. द. स. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में पैरवी प्रदीप मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरोन जिला गुना द्वारा की गई जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी रामब्रेश को भादवि की धारा 338 के अपराध में 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड तथा धारा 3/ 181 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ₹500 के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने की सजा से एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ₹1000 के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा एवं धारा 39/192 मोटर अधिनियम के अंतर्गत ₹2000 के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा से तथा अभियुक्त बलवीर को धारा 5 / 180 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ₹500 के अर्थदंड एवं न्यायालय ने तक की सजा से दंडित किया गया।