गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) सुबह जयस्तंभ चौराहे पर एक एंबुलेंस ने एक्टिवा पर जा रहे तीन छात्रों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर मदद के लिए भी नहीं रुका और वाहन लेकर बीजी रोड की तरफ भाग गया। तीनों छात्रों को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। सुबह लगभग 7 बजे राधा कॉलोनी निवासी छात्र लोकेश लोधा, पीयूष ओझा, और रितिक लोधा एक्टिवा से कोचिंग जा रहे थे। जयस्तंभ चौराहा पहुंचते ही एम्बुलेंस द्वारा एक्टिवा में पीछे से टक्कर मार दी।
इसके बाद तीनों छात्र गिरे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एम्बुलेंस चालक ने दुर्घटना होते ही वाहन की रफ्तार बढ़ाई और बीजी रोड ओवर ब्रिज के रास्ते तेजी से निकल गया। जबकि मौके पर मौजूद लोग आवाज लगाते हुए उससे कहते नजर आए कि घायलों को अस्पताल पहुंचा दें, लेकिन चालक ने ध्यान नहीं दिया।
-------------------------------------
धारा-144 के आदेश जारी: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, ...किरायेदार की पूर्णं जानकारी थाने में दें सूचना
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिले के अधिकांश मकान मालिक अनजान व्यक्तियों को अपना घर अथवा कमरा किराये पर देते हैं, लेकिन किरायेदार की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सत्यापन हेतु सम्बंधित थाने को नहीं दे रहे हैं। परिणामस्वरूप किरायेदार का सत्यापन नहीं हो रहा है । मकान मालिक को अपने किरायेदारों का पुलिस द्वारा सत्यापन कराया जाना अतिआवश्यक है । वर्तमान समय में समाज में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ रहीं हैं । इसका मुख्य कारण है कि अनजान व्यक्तियों का सत्यापन न होने से आपराधिक तत्व मकान को किराये पर लेकर रहते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं तथा अपने निवास के आस-पास की जानकारी प्राप्त कर आपराधिक घटनायें घटित कर जाते हैं। कभी-कभी देखने में आया है कि ऐसे किरायेदारों के द्वारा मकान मालिक के साथ भी आपराधिक घटनायें घटित की गई हैं। उक्त पत्र द्वारा ऐसे मकान मालिक जो अनजान व्यक्तियों को अपने घर व कमरे किराये पर देने के उपरांत पुलिस को जानकारी नहीं दे रहे हैं और किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है ।
पुलिस अधीक्षक, जिला गुना के प्रतिवेदन के आधार कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए० द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत गुना जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश अनुसार यह कि जिले के समस्त मकान मालिक अपना घर अथवा कमरा किसी भी व्यक्ति को किराये पर देने पर, किरायेदार की पूर्ण जानकारी प्रमाण सहित प्राप्त करेंगे तथा सत्यापन कराये जाने हेतु जानकारी सम्बंधित थाने को उपलब्ध करायेंगे । किराये पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एकत्रित करेंगे । दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत वैधानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 29 जनवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगा ।
----------------------------------
धारा-144 के आदेश जारी: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर ग्रुप एडमिन रहेंगे जिम्मेदार
गुना। पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर कुछ कतिपय तत्वों के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने की घटनाऐं प्रकाश में आई हैं। ऐसी गतिविधियों से धार्मिक भावनाएं भड़कने की संभावनाएं बनी हुई है साथ ही बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर वीडियो एवं ऑडियो को वायरल किये जाते हैं, जिससे समाज में द्वेषपूर्ण वातावरण निर्मित होकर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है ।
पूर्व में जारी धारा 144 जा0फो0 का आदेश निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। उक्त पत्र द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले एवं बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर ऑडियो/वीडियो वायरल किये जाने वाले तत्वों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0संहिता के तहत प्रतिबंधित आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है । पुलिस अधीक्षक, जिला गुना के प्रतिवेदन के आधार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट फ्रेंक नोबल ए० द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत गुना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं -
जारी किये गये हैं -
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे- फेसबुक, वॉट्सएप, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम, टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा ।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनायें भडक सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को प्रसारित नहीं करेगा ।
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा । ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके ।
कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा ।
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड-मरोड कर भड़काने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिसमें किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो । जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया सांहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 29 जनवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगा।