बेंगलुरू। भारत के नंबर-1 बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, उनके परिवार और पूर्व राष्ट्रीय कोच विमल कुमार पर उम्र संबंधी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया गया है। आरोप है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के मौजूदा चैम्पियन ने अपने भाई चिराग के साथ मिलकर उम्र में हेराफेरी की थी।
FIR में लक्ष्य के पिता धीरेंद्र (भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच), मां निर्मला और विमल का भी नाम है। आरोप हैं कि विमल ने 2010 में जन्म-प्रमाण पत्र बनाने के लिए लक्ष्य के माता-पिता के साथ सांठगांठ की। लक्ष्य की उम्र 24 साल है, जो भारतीय बैडमिंटन संघ में दर्ज जन्म तारीख (16 अगस्त 2001) से तीन साल अधिक है। बड़े भाई चिराग को 26 साल का बताया गया है, जबकि उनकी उम्र 24 साल (22 जुलाई, 1998) है।
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थाईलैंड की स्टूडेंट को छेड़ने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार, यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड किया
हैदराबाद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छात्रा का कहना है कि शुक्रवार को प्रोफेसर उसे किताब देने के बहाने अपने घर ले गए थे। वहीं उन्होंने जबरदस्ती की। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है।
पुलिस के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के प्रोफेसर रवि रंजन (62) करीब 4 बजे छात्रा को अपने घर ले गए। रात के करीब 9 बजे उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी छोड़ा। जब छात्रा को उसके दोस्तों ने देखा तो वह रो रही थी। वजह पूछी तो उसने बताया कि प्रोफेसर ने उसे सेक्शुअली असॉल्ट किया है। इसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। छात्रा को सिर्फ थाई भाषा आती है।
घटना सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन ने प्रोफेसर को सस्पेंड किए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए। स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि छात्र पूरी रात रजिस्ट्रार को फोन और मैसेज करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और एक्शन लेने में देरी की। प्रोफेसर की गिरफ्तारी और प्रदर्शनों के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड किया। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन बंद किया।
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मंदिरों में मोबाइल बैन:हाईकोर्ट ने कहा- पूजास्थलों की पवित्रता बनाए रखना जरूरी
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन बैन कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को परेशानी न हो, इसलिए मंदिरों में फोन डिपोजिट करने के लिए लॉकर्स बनाए जाने चाहिए। इस आदेश का पालन हो, इसके लिए मंदिरों में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।
कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका के जवाब में दिया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में मोबाइल फोन पर बैन लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि मोबाइल फोन के चलते लोगों का ध्यान भटकता है और मंदिरों में देवों की फोटो खींचना परंपराओं के खिलाफ है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि तिरुचेंदुर में मंदिर प्राधिकरण ने पहले से ही मोबाइल फोन बैन करने और गरिमामय ड्रेस कोड लागू करने के कदम उठाए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे तमिलनाडु में ऐसा करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि फोटोग्राफी से मंदिर की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। वहीं, महिलाओं की तस्वीरें भी बिना उनकी इजाजत के खींची जाती हैं, जिससे उनमें डर रहता है। याचिकाकर्ता ने मंदिरों में गरिमामय पहनावे को भी अनिवार्य करने की मांग की। देश में केरल के गुरुवयुर में श्रीकृष्णा मंदिर और तमिलनाडु के तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पहले से ही मोबाइल फोन पर बैन लगा हुआ है।