गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए० के निर्देशन में मुख्यमंत्री कन्या/ निकाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन 23 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाना है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने हेतु वर-वधु की पात्रता शर्तें निम्नानुसार:-
आवेदक मप्र का मूल निवासी हो एवं मध्यप्रदेश में निवासरत हो। वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। वर, वधु की समग्र परिवार आईडी/ आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक है। वधु का बचत खाता नम्बर (बैंक का नाम शाखा का नाम, आईएफएससी कोड) पासवुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न होना आवश्यक है। वर-वधु का आयु संबंधी प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, अंक सूची, मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आदि मान्य होगें) संलग्न होना आवश्यक है। वर-वधु के पासपोर्ट साईज के रंगीन 6-6 फोटोग्राफस संलग्न होना आवश्यक है। वर का शौचालय उपलब्धता प्रमाण पत्र एवं छायाचित्र होना आवश्यक है। वर-वधु का अविवाहित का प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी। वर-वधु आयकर दाता न हो। विधवा एवं परित्यकता होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र तथा न्यायालय का आदेश संलग्न होना आवश्यक है। यदि कन्या (वधु) अन्य निकाय की है तो आवेदन पत्र पर संबंधित निकाय के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। यदि वर-वधु दोनो दिव्यांग है या दोनों में से कोई भी दिव्यांग है तो उनको संबंधित योजनांतर्गत पृथक से विवाह प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी। आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार मय आवेदन समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां स्पष्ट प्रति में संलग्न की जावे। आवेदन दिनांक 09 जनवरी 2023 (सोमवार) तक कार्यालयीन समय में जनपद पंचायत राघौगढ में लिये जावेगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी 2023 निर्धारित है।
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एक ट्रक पीडीएस का चावल जब्त, चालक व गोदाम मालिक पर मामला दर्ज
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना पीडीएस के चावल का अवैध भंडारण और परिवहन मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मंगलवार को 350 क्विंटल चावल जब्त किया है, जो ऊमरी से शिवपुरी में मिल मालिक को पहुंचाया जा रहा था। इसके साथ ही ट्रक चालक और गोदाम मालिक के विरुद्ध म्याना थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण दर्ज कराया गया है। जिन लोगों पर एफआईआर हुई, उसमें एक ट्रक का ड्राइवर लखन सिंह पुत्र अनार सिंह निवासी राजगढ़ है। वहीं दूसरा शख्स वह है, जिसके गोदाम से यह चावल भरा गया। उसका नाम संजय पुत्र मनीराम जाटव निवासी ऊमरी बताया जाता है। इन दोनों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. ने जिले में राशन की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्टर को सूचना मिली थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल का ट्रक से परिवहन किया जा रहा है। इस पर तत्काल तहसीलदार सिद्धार्थभूषण शर्मा और सहायक आपूर्ति अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे भदौरा कस्बे के एक होटल के पास पहुंचे। इसके बाद करीब 10.30 बजे उक्त ट्रक क्र. आरजे17-जीए-9024 आता दिखा, तो उसे रोका गया। जांच करने पर उसमें प्लास्टिक के कट्टों में चावल भरा मिला। प्रारंभिक जांच में साफ हो गया कि उक्त चावल पीडीएस का है, जिसकी मात्रा 350 क्विंटल थी। इस पर ट्रक चालक लखन सिंह पुत्र अनार सिंह से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उक्त ट्रक ऊमरी स्थित गोदाम से भरवाया गया है, जहां से ट्रक लोड कर शिवपुरी जिले में मिल मालिक व्यापारी को पहुंचाना जाना था। ऊमरी में गोदाम किसकी है, के बारे में नहीं बता सका। दस्तावेज और मंडी लाइसेंस आदि भी नहीं था। सहायक आपूर्ति अधिकारी कुर्रे की शिकायत पर म्याना थाना में ट्रक चालक और गोदाम मालिक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। इसके साथ ही ट्रक को मप्र वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन गुना की सुपुर्दगी में दिया गया।