गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) न्यायालय जिला गुना ने थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 947/2020 में आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और 200 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी ने बताया कि दिनांक 17 सितंबर 2020 को रात 9:00 बजे पीड़िता के घर चांदशाहवाली रोड बूढ़े बालाजी थाना कोतवाली के अंतर्गत आरोपी प्रदीप कोरी गाड़ी खड़ी करके खड़ा हो गया , गाली गलौज करने लगा और कहा कि पीड़िता उसकी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने देगा। उसे जान से मरवा देगा।
शाम 5:00 बजे पीड़िता घर पर अकेली थी तभी आरोपी प्रदीप कोरी घर के अंदर आ गया और उससे पानी पीने के लिए मांगा जब पीड़िता ने पानी देने से मना किया तो उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा एक .... दे दो और पीड़िता का कुर्ता फाड़ दिया।
पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया। मामला विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने आरोपी प्रदीप कोरी पुत्र किशन लाल कोरी निवासी चांदसावली रोड बूढे बालाजी गुना को धारा 354 (d) भादवि तथा 7/8 पॉस्को एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 200/ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया ।