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बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में पिता को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर सजा

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत बेटी से बलात्कार के आरोप में सौतेले पिता को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा।
मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 06.06.2021 की शाम  को करीब 7:00 बजे पीड़िता की मां उसकी छोटी बहन को लेकर शादी में ग्राम राजपुर गई थी।
रात करीब 12:00 बजे आरोपी  पिता उसके कमरे के अंदर आया और बिस्तर पर बोला कि यदि चिल्लाई तो उसे चाकू से मारकर फेंक देगा, पीड़िता डर गई और आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन गलत काम किया।
पीड़िता की मां शादी से वापस लौटकर आई तो पीड़िता ने उक्त घटना अपनी मां को बताई। उक्त घटना की रिपोर्ट पर आरोन थाना में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश हुआ। न्यायालय ने आरोपी पिता रजाक खान पुत्र विलायत खान निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना आरोन जिला गुना
को दोषी मानते हुए धारा 376(2)(च) एवम 376(1) में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 506 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 2100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।