This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

जाम लगाने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध एफआईआर, ...मूल्‍या को एक वर्ष के लिए किया गया जिलाबदर

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 


गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना दिनांक 28.012023 को दोपहर 1:00 बजे के आसपास आवेदक जिनेन्द्र पुत्र मोतीलाल राठौर निवासी गुना आपने खाते की भूमि सर्वे क्रमांक 78/3/20 रकबा 0.009 हे० भू-खण्ड जो उमरी रोड शिवागी स्कूल के पास भू-खण्ड के स्वामी के द्वारा उसके भू-खण्ड पर रखी गुमटी तथा रास्ता के रूप में कालोनीवासियों द्वारा उपयोग किए जाने संबंधी शिकायत कलेक्टर गुना जनसुनवाई एवं सी०एम० हेल्पलाईन के माध्यम से की गई थी जिसमें लेख किया गया था की उसके भू-खण्ड पर कालोनीवासियों द्वारा एक गुमटी तथा उसी पर से रास्ता कायम किया गया है। जिसके संबंध में राजस्व अमले द्वारा जाँच की गई जाँच में पाया भू-खण्डधारी जिनेन्द्र राठौर के स्वामित की भूमि सर्वे 78/3/20 रकवा 0.009 हे0 के विक्रयपत्र में वर्णित सीमाओं का मौके पर मिलान किया गया, जो सही पाया गया। उक्त भूखण्ड से कोई रास्ता राजस्व अभिलेख में अंकित होना नहीं पाया गया ।
आवेदक खातेदार जिनेन्द्र पुत्र मोतीलाल राठौर निवासी गुना द्वारा अपने भू-खण्ड पर दिनांक 28.01.2023 को तारफेसिंग कार्य चालू किया गया तो शिवांगी स्कूल के पीछे बनी कालोनी वासियों के कुछ लोगो ने आक्रमक रूप अपनाकर उक्त भू-खण्ड को रास्ता बनाया जाने पर अडे़ हुऐ थे। जिनमें कुछ व्यक्तियों द्वारा होटल के सामने चौराहे पर भीड़ एकत्रित कर जाम लगाया गया तथा अभद्र भाषा का प्रयोग कर नगर वासियो के आवागमन में बाधा उत्पन्न की गई। जिस पर से उक्त उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस थाना केन्ट गुना के सहायक उपनिरीक्षक संजय लोधी थाना केन्ट द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत कराई गई।

-----------------------------------
मूल्‍या को एक वर्ष के लिए किया गया जिलाबदर
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्‍तव के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के एक आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मूल्‍या उर्फ रामभरोसा पिता कमल सिंह मीना, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगर थाना जामनेर जिला गुना को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्‍त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोडने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है।