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शिक्षिका की लात घुसा से मारपीट, ... दूसरे ट्रक की नंबर प्लेट लगाने पर मामला दर्ज, ...प्रकरण में मोटरसाइकिल राजसात

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के कुंभराज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिक्षिका की सरेआम लात घुसा से मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस ने शिक्षिका के पति के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। वही दूसरे ट्रक की नंबर प्लेट लगाने पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
फरियादी पिंकी अहिरवार पत्नि राजेन्द्र अहिरवार निवासी वार्ड नं. 01 कुंभराज ने रिपोर्ट किया राजेन्द्र मेरा पति है जो जुआँ खेलता है इस कारण से मैं उसके साथ मैं नहीं रहती हूँ मैने उसके खिलाफ उससे तलाक लेने का केस चला रखा है इसी बात पर से आज शाम करीब 6.30 बजे की बात होगी मैं अपनी डियूटी से घर आई तो मुझे मेरे घर के बाहर मेरा पति राजेन्द्र मिला और मुझे देखकर मुझसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा तथा मेरी लात घूसो से मारपीट कर दी जिससे मेरे दोनो गाल तथा शरीर में जगह जगह मूदी चोटे आई है
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फाईनेंस की राशि शेष होने से दूसरे ट्रक की नंबर प्लेट ट्रक मे लगा दी ,अपराध पंजीबद्ध
मै कमलेश गौड थाना कैन्ट जिला गुना मुखबिर द्वारा बताये स्थान ए.बी. रोड वायपास टोल रोड पर पहुंचे जहां पर एक ट्रक जिसपर नंबर प्लेट MH46-BF-8275 लिखा आया जिसे रोका, चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मिराज अहमद पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी ग्राम लखवापुर, थाना हुजूरपुर जिला बहराइच (उ.प्र.) का होना बताया, उक्त ट्रक की नंबर प्लेट MH46-BF-8275 को मोबाइल से सर्च करने पर पाया गया कि चैचिस नं. MB1A3EHD8JEKXXXXXX है जबकि उक्त रोके गये ट्रक का चैचिस नं. MB1A3ESDOKED8238 है जो कि लगी हुई नंबर प्लेट से मैच नही हो रहा है । चालक से इस संबंध मे पूछा तो बताया कि इस ट्रक की फाईनेंस की राशि शेष होने से फाईनेंस कंपनी द्वारा ट्रक पकडे जाने से बचने के लिये मैने फर्जी तरीके से दूसरे ट्रक की नंबर प्लेट इस ट्रक मे लगा दी थी और इस ट्रक की नंबर प्लेट निकालकर मैने फेंक दी थी । उक्त चालक का कृत्य धारा 420 की परिधि मे आने से मौके पर उक्त ट्रक को विधिवत जप्ती कर आरोपी चालक पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
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अवैध शराब परिवहन के प्रकरण में वाहन मोटरसाइकिल राजसात
गुना। कलेक्‍टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अवैध शराब के परिवहन में संलिप्‍त वाहन मोटरसाइकिल को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 28/05/2022 को पुलिस थाना मृगवास द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी भंवरसिंह पुत्र बालमुकुंद भील निवासी ग्राम फतेहपुर थाना मृगवास जिला गुना द्वारा अपनी मोटरसाईकिल जिसका रजिस्‍ट्रेशन क्रमांक एमपी 08 एमयू 5306 में अवैध रूप से राजस्‍थान निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब 336 क्‍वार्टर कुल 60 लीटर शराब का परिवहन करते पाये जाने पर उक्त शराब एवं वाहन मोटरसाईकिल जप्त कर आरोपी के विरूद्व मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अन्तर्गत थाना मृगवास में अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में जप्त वाहन मोटर साईकिल के वैध वाहन स्वामी भंवरसिंह पुत्र बालमुकुंद भील निवासी ग्राम फतेहपुर थाना मृगवास जिला गुना को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक पर अधिरोपित आरोप के संबंध में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किये जिससे यह साबित हो सके कि अनावेदक/ वाहन मालिक का वाहन कारित अपराध में संलिप्त नही रहा है। जबकि पुलिस अधीक्षक जिला गुना द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि होती हुयी कि अवैध शराब जप्त वाहन से ही परिवहन किये जाते समय जप्त की गयी है।
संपूर्णं प्रकरण में अनावेदक/ वाहन मालिक भंवरसिंह पुत्र बालमुकुंद भील निवासी ग्राम फतेहपुर थाना मृगवास जिला गुना के कब्जे से अवैध शराब 60 लीटर उनके वाहन मोटरसाईकिल जिसका रजिस्‍ट्रेशन क्रमांक एमपी 08 एमयू 5306 से परिवहन किये जाने संबंधी उक्त आरोप सत्य पाये जाने से उक्त कृत्य में संलिप्त वाहन शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रकरण में जप्तशुदा शराब मनुष्य के पीने पर घातक हो सकती है इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी को प्रकरण में जप्त वाहन को विधिवत राजसात करने व जप्तशुदा शराब को नष्ट करने की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश्तिा किया गया है।