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अवैध रूप से भण्‍डारित जप्‍त 299 गैस सिलेण्‍डर राजसात

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गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्‍टर द्वारा अवैध रूप से संग्रहित व भण्‍डारित जप्‍त 299 गैस सिलेण्‍डर को शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 08/02/2022 को पुलिस दल एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं राजस्व दल के साथ स्व. मिश्रीलाल का मकान स्थान कटरा मोहल्ला राघौगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अलग-अलग कम्पनियों के लाल रंग के घरेलू गैस सिलेण्डर जो कि खाली एवं भरे पाए गए। जिसके मौके पर दस्तावेज तेजनारायण पुत्र प्रेमनारायण फूलमाली, निवासी राघौगढ़ थाना राघौगढ जिला गुना से मांगे गए।
उक्त स्थल पर न तो एजेंसी का कोई कार्यस्थल या कम्पनी द्वारा स्वीकृत स्थल है। इसलिए मौके पर घरेलू सिलेण्डर जिसकी गिनती-23 सिलेण्डर भरे (14 भारत गैस एवं 09 इण्डेन गैस) जिसका बाजार मूल्य 55,453 रूपए तथा खाली सिलेण्डर 276 भारत गैस के 88 एवं इण्डेन गैस के 188) जिसका बाजार मूल्य रु 4,00200 (चार लाख दौ सौ रुपये) कुल गैस सिलेण्डर संख्या 299 को मौके पर अनावेदक तेजनारायण पुत्र प्रेमनारायण फूलमाली से जब्त किये गये तथा अनावेदक के द्वारा बताया गया कि वे इन सिलेण्डरों से डिलेवरी बॉय या अलग-अलग गाड़ियों से कम दाम पर खरीदकर उसे होटलों में उच्च दाम पर बेचते हैं।
उक्त सिलेण्डरों को श्री आनंदी श्रीमाल इंण्डेन संचालक गैस एजेंसी राघौगढ़ को सुपुर्दगी में दिया गया है। अनावेदक तेजनारायण पुत्र प्रेमनारायण फूलमाली द्वारा बिना कम्पनी की अनुमति के विक्रय तथा संग्रहण करना अनियमितता श्रेणी में होने के कारण अनावेदक के विरुद्ध थाना राघौगढ़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अनावेदक तेजनारायण पुत्र प्रेमनारायण फूलमाली के विरूद् उक्त कृत्य के लिये चोर बजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय आदेश 1980 के तहत भी कार्यवाही की गई।
अनावेदक तेजनारायण पुत्र प्रेमनारायण फूलमाली द्वारा प्रस्तुत जबाव में उल्लेखित तर्कों के सम्बंध में ऐसा कोई विधिक साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे कि अनावेदक तेजनारायण पुत्र प्रेमनारायण फूलमाली के जबाव में उल्लेखित तर्कों को विधि "अनुरूप स्वीकार किया जा सके, जबकि अनावेदक द्वारा अपने कथन में बताया गया कि वे इन सिलेण्डरों से डिलेवरी बॉय या अलग-अलग गाड़ियों से कम दाम पर खरीदकर उसे होटलों में उच्च दाम पर बेंचते हैं। जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर 299 को रिहायशी व घनी आबादी स्थल पर बिना सुरक्षा उपाय के एक साथ संग्रहित/ भंडारित करना मानव जीवन को खतरे मे डालना है तथा पूर्णत: अवैधानिक कृत्य है अनावेदक तेजनारायण पुत्र प्रेमनारायण फूलमाली के उक्त कृत्य से उक्त स्थल पर कभी भी आगजनी होने पर जानमाल की हानि व गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती थी।
विचारोपरांत कलेक्‍टर द्वारा अवैध रूप से संग्रहित व भण्डारित जप्त गैस सिलेण्डर कुल संख्या 299 शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी गुना को निर्देशित किया गया है कि वह जप्त घरेलू सिलेण्डरों की विधिवत बाजार दर पर नीलामी कर राशि शासन मय में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।