गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के राघोगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से विद्युत लाइन और विद्युत ट्रांसफर स्थापित करने के मामले में विद्युत मंडल के कर्मचारी की शिकायत पर 4 लोगों पर विद्युत एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है।
फरियादी जीवनलाल कुशवाह पुत्र हरप्रसाद कुशवाह उम्र 54 साल निवासी विधुत मंडल राघौगढ ने पुलिस को बताया कि ग्राम खैराई एवं ग्राम लठ्या में पंचायत खैराई में विधुत मंडल की टीम द्वारा चैकिंग की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम खैराई निवासी उधम सिंह पुत्र किशन लाल यादव 0.14 किलोमीटर 11केव्ही. लाईन विस्तार करके एवं 25 के.व्ही. ए विधुत ट्राँसफार्मर प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह द्वारा 25 के.व्हीए विधुत ट्राँसफार्मर एवं ग्राम लठ्या निवासी सीताराम यादव द्वारा 0.210 किलोमीटर 11के.व्ही. लाईन विस्तार करके 25के व्ही ए विधुत ट्राँसफार्मर बिना किसी विभागीय स्वीकृति (अवैध) रूप से विधुत ठेकेदार पहलवान कुशवाह निवासी ग्राम सहरोग तहसील आरोन के द्वारा करवाया गया है। जो कि मध्य प्रदेश विधुत अधि. की धारा 136 एवं 138(1)(A) के अन्तर्गत अवैध ट्राँसफार्मर स्थपाना विधुत लाईनो से छेडछाड करना दण्डनीय अपराध है। जिसके कारण आगामी समय एवं वर्तमान समय में होने वाली दुर्घटना से विधुत कंपनी से आर्थिक क्षति हो रही है।
विधुत लाईनों से छेडछाड करने एवं बिना स्वीकृति के कार्य करने के विरुद्ध उक्त विधुत ठेकेदार पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जावे।
पुलिस ने इस मामले में धारा 136,138(1)(A) म.प्र. विधुत अधि. के तहत दण्डनीय पाया जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।