आरोपियों की सूचना देने वालों को 10 हजार रूपये का नगद पुरूस्कार, ... दावा आपत्ति 5 फरवरी तक, ...अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 10 फरवरी को
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) पुलिस महानिरीक्षक (अनुसंधान), अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल प्रमोद वर्मा द्वारा लंबे समय से फरार चले रहे तीन आरोपियों की जानकारी देने वालों को 10 हजार रूपये का नगद पुरूस्कार देने की उद्घोषणा की गयी है।
जारी उद्घोषणा अनुसार पुलिस थाना सिरौल जिला ग्वालियर के विभिन्न अपराधों के आरोपी उदयवीर पिता चतुर सिंह पाल (बघेल) उम्र 26 वर्ष निवासी जाटव मोहल्ला हुरावली थाना सिरोल जिला ग्वालियर (म०प्र०), उमेश पिता चतुर सिंह पाल (बघेल) उम्र 19 वर्ष निवासी जाटव मोहल्ला हुरावली थाना सिरोल जिला ग्वालियर (म०प्र०) तथा कृष्णा पिता रमेश सिंह पाल उम्र 19 वर्ष निवासी जाटव मोहल्ला हुरावली थाना सिरोल जिला ग्वालियर (म०प्र०) का जो व्यक्ति उक्त फरार आरोपियों की सूचना देगा उसे 10 हजार रूपये प्रत्येक का नगर पुरूस्कार प्रदान किया जावेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा। पुरूस्कार वितरण के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक (अनुसंधान) अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल का निर्णय अंतिम रहेगा।
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अतिशेष शिक्षकों का होगा युक्ति युक्त करण, दावा आपत्ति 5 फरवरी तक
गुना।आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी आदेश से जिले के 642 शिक्षकों को शालाओं में अतिशेष घोषित किया गया इन को रिक्त पद वाली संस्थाओं में भेजा जाना है। जिससे वहां शैक्षणिक सत्र और आगामी परीक्षा परिणाम सुधर सके।
स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा दिए दिए निर्देश के क्रम में आरोन विकास खंड में 77,बमोरी में 64 चांचौड़ा में 153,गुना में 223 ओर राघौगढ़ विकास खंड में 125 शिक्षकों को शाला में छात्र संख्या और विषय के अनुपात से अतिशेष माना गया है, इन शिक्षकों को रिक्त पद वाली संस्था में पदस्थ किया जाना है। इस कार्यवाही से पूर्व विभाग द्वारा शिक्षा पोर्टल शिक्षकों की प्रोफाइल दी गई जिसमें अतिशेष शिक्षकों की शाला में पदस्थापना की तिथि,जन्म तिथि आदि की जानकारी दी गई है । सूची अनुसार जिले से 642 शिक्षको को शाला में वरिष्ठता के आधार पर युक्ति युक्त करण किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति में हायर सेकंडरी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक के पद समाप्त कर दिए गए हैं वर्तमान में पदस्थ शिक्षकों को भी जिले की माध्यमिक शालाओं में भेजा जाना है । इस हेतु विभाग द्वारा कार्य को समय सीमा में किया जाना है । स्मरण रहे कि 2019 और 2022 में स्थानांतरण से पूर्व पोर्टल पर शिक्षकों की विषयवार जानकारी नहीं होने से पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की भरमार हो गई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी हो गई है।
बर्जन:-
-सभी शिक्षक विभाग द्वारा जारी की गई लिंक पर पोर्टल में दर्ज जानकारी से मिलान कर लें यदि कोई परिवर्तन हो तो आपत्ति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 5 फरवरी तक आवेदन देकर अपनी जानकारी में संशोधन करवा लें ।
चंद्र शेखर सिसोदिया, जिला शिक्षा अधिकारी
-शिक्षा विभाग की गलत स्थानांतरण नीति के कारण शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। अब शिक्षकों के युक्ति युक्त करण से पूर्व पदनाम परिवर्तन किया जाता है तो शिक्षकों का उचित समायोजन हो सकता है।
अनिल भार्गव, प्रदेश संगठन मंत्री, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ
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राघौगढ़ नपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 10 फरवरी को
गुना । म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 (1) में नवगठित परिषद के प्रथम सम्मिलन में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान है तथा धारा 307 (2) में नगरपालिका परिषद के लिए गठित की जाने वाली अपील समिति के 02 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है।
कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 55 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद राघौगढ़-विजयपुर हेतु सुश्री आर०अंजली अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग राघौगढ़ को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पालिका परिषद राघौगढ़-विजयपुर हेतु एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अपील समिति हेतु 02 सदस्यों का निर्वाचन 10 फरवरी 2023 समय प्रात: 11 बजे, स्थान नगर पालिका सभागृह राघौगढ़-विजयपुर निर्धारित है।