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आरोपी जगदीश को न्यायालय ने सुनाई एक वर्ष की सजा, ...ट्रक की टक्कर से महिला का पैर कटा मामला दर्ज

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गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) न्यायालय ने अवैध देसी कट्टा रखने के मामले में युवक को 1 साल की सजा और 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना चाचौड़ा को मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति टोड़ी रोड ओवर ब्रिज के पास हाथ में 12 बोर देसी कट्टा लिए लहरा रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु जब पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो एक व्यक्ति टोडी रोड पर ओवर ब्रिज के पास हाथ में देसी कट्टा लिए दिखा जो पुलिस को देख कर टोडी रोड तरफ भागने लगा तथा पुलिस द्वारा व्यक्ति को पकड़ने पर उसने अपना नाम जगदीश मीणा पुत्र मेहताब मीणा उम्र बाई 32 साल निवासी लाखेरी का होना बताया। उक्त व्यक्ति से हाथ में लिए 12 बोर देशी कट्टा रखने के संबंध में पूछताछ की व वैध पत्र चाहा गया तो उसने ना होना बताया पुलिस द्वारा आरोपी जगदीश मीना के विरुद्ध धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी प्रदीप मिश्रा द्वारा अपने विधिक तर्कों को न्यायालय के समक्ष रखा, जिनसे सहमत होकर न्यायालय ने संपूर्ण विचारण उपरांत आरोपी जगदीश मीना पुत्र मेहताब मीना ग्राम लाखेरी चाचौड़ा जिला गुना को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवम 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
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ट्रक की टक्कर से महिला का पैर कटा मामला दर्ज
गुना। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार लोगों को टक्कर मारी, टक्कर में महिला के गिरने के बाद ट्रक उसके पैर पर चढ़ा और इलाज के दौरान महिला का पैर काटना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।
फरियादी शिवनाथ योगी पुत्र चम्पालाल योगी उम्र 52 साल वर्ष निवासी जैतपुर थाना मुंगलसरायं ने बताया कि दिनांक 15.02.23 को अपने ग्राम जैतपुर से ग्राम मगरोडा थाना फतेहगढ जिला गुना में एक शादी में शामिल होने अपनी मो.सा. क्र. MP40 MN 8984 स्पैण्डर से जा रहा था साथ में मेरी पत्नि रतिबाई और लडका कृष्णमोहन पीछे बैठे थे मो.सा. में चला रहा था जैसे ही हम फतेहगढ तिराह टोल के पास पहुँचे की रुठयाई तरफ से टाटा कम्पनी का ट्रक क्र. RJ14 GK 7111 का चालक उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मेरी मो.सा. में टक्कर मारदी जिससे मो.सा. सहित हम तीनों नीचे गिर गये मेरी पत्नि रतिवाई के वांये पैर के ऊपर ट्रक का अगला पईया चढ गया जिससे उसका पैरे घुटने से नीचे से टूट कर अलग सा हो गया पत्नि रतिबाई के दूसरे पैरे के पंजे में भी मूंदी चोट आयी मेरे बच्चे कृष्णमोहन के शरीर में मूंदी चोट आयी फिर 100 गाडी हमें लेकर जिला अस्पताल गुना आयी थी जहाँ हम तीनों भर्ती हो गये प्राथिमक ईलाज कर पत्नि रति बाई का वांया पैर घुटने के नीचे से काटकर अलग किया गया हैपोलके ने पृथम दृष्टया जुर्म धारा 279,337,338 का अपराध पंजीबद्ध किया है।