गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के एक खरीदी उपार्जन केंद्र पर व्यक्ति द्वारा केंद्र को बंद रखा और किसानों का गेहूं नहीं तोला, साथ ही कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस द्वारा धारा 188 का मामला पंजीबद्ध किया गया है।
फरियादी रहमत खांन पुत्र अहमद खांन (55) निवासी माधौगंज कारखाना लश्कर ग्वालियर हाल शाखा प्रबंधक म.प्र.वे.हा.ला.कार्पो.शाखा मकसूदनगढ़ जिला गुना
ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला गुना (म.प्र.) के संशोधित आदेश क्र./खादय/उपार्जन/2023/429 गुना, दिनांक 14/04/2023 के क्र. 06 मधुसूदनगढ़ के क्र. 04 सेवा सहकारी समिति बारोद / बुढना श्री राम वेयर हाउस मधुसूदनगढ़ गो. आई. डी. 2306001013 को उपार्जन समिति को खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र का निर्धारण जिला अपूर्ति अधिकारी जिला गुना के द्वारा किया गया था एवं आदेशानुसार निर्देशों के पालन किए जाने हेतु लेख किया गया था । इसके बाबजूद भी मेसर्स श्रीराम वेयर हाउस मालिक विष्णु सुलोचनभाई जोवनपुत्रा पुत्र सुलोचनभाई जोवनपुत्रा निवासी लालाटोरा सदगुरू नगर आनन्दपुर जिला विदिशा म.प्र. आधार कार्ड क्र. 771183558856 द्वारा दिनांक 21/04/2023 से खरीदी केन्द्र को बंद कर किसानों का गेंहू नहीं तोला गया।
जिससे किसानों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ा जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन किया गया जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न हुई एवं श्रीराम वेयरहाउस द्वारा स्वयं दिनांक 10/04/2023 में रजिस्ट्रेशन आई.डी. क्र.060718216 द्वारा आफर लेटर देने के पश्चात एग्रीमेंट हेतु मेरे पास आया एवं 1000 का स्टाम्प खरीदने के पश्चात एवं निर्धारित प्रपत्र मुझसे लेकर गायब हो गया एवं लौटाकर दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए । इसके पश्चात मेरे द्वारा म.प्र.वे.लाजि. एंड कार्पो. शाखा मकसूदनगढ़ के क्र./म.प्र.वे.ला.का./2022-23/183 दिनांक 26/04/2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । जिसके पश्चात भी खरीदी केन्द्र को बंद रख तुलाई न करते हुए कलेक्टर के प्रख्यापित आदेश की अवहेलना की है । इनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मेसर्स श्रीराम वेयर हाउस मालिक विष्णु सुलोचनभाई जोवनपुत्रा पुत्र सुलोचनभाई जोवनपुत्रा निवासी लालाटोरा सदगुरू नगर आनन्दपुर जिला विदिशा म.प्र. के द्वारा धारा 188 भादवि का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।