This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

कॉम्बिंग गस्‍त:फरार आरोपी, वारंटी सहित जिला बदर चडे पुलिस के हत्‍थे

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के सभी थाना क्षेत्रो में गुंडा, बदमाश, इनामी, फरारी, हिस्ट्रीशीटर, वारंटी, जिला बदर तथा विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में मध्यरात्रि में गुना जिले के सभी थाना क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में करीबन 350 पुलिस बल द्वारा अलग-अलग टीमों में एक साथ कॉम्बिंग गस्‍त की गई ।
गुना पुलिस की ओर से संपूर्ण जिले में एक समय में की गई इस कॉम्बिंग गस्‍त के दौरान पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में हिस्ट्रीशीटर, गुंडा बदमाश, स्थाई, गिरफ्तारी वारंटियों, इनामी, जिला बदर आदि सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों में फरार आरोपियों की तलाश की गई, जिसमें पुलिस के हाथ न्‍यायालयों की ओर से विभिन्‍न प्रकरणों में जारी अलग-अलग वारंटों में लंबे समय से फरारचल रहे कुल 13 स्‍थाई वारंटी एवं 34 गिरफ्तारी वारंटी गिरफ्तार किये गये । इसके साथ ही विभिन्न लंबित अपराधों में फरार चल रहे 17 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है ।
इसके साथ ही दिनांक 29 अप्रैल 2023 को थाना जामनेर पर दर्ज अप.क्र. 156/23 धारा 363 भादवि में अपह्त 17 वर्षीय नाबालिग को जामनेर थाना पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान दस्तयाब कर उसके अपहरणकर्ता गनपत पुत्र हजारीलाल कुशवाह उम्र 18 साल निवासी ग्राम देहरी थाना चाचौंडा हाल ग्राम बरसत को भी गश्त के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया ।
इस दौरान जिले भर में कुल 33 हिस्ट्रीशीटर बदमाश, 40 गुंडा बदमाश एवं जिले के विभिन्‍न थाना क्षेत्रों से जिला बदर किये गये 22 जिला बदर बदमाशों को भी पुलिस द्वारा चैक किया गया, जिनमें 02 जिला बदर बदमाश 1-परमाल सिंह पुत्र कैलाश यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम बमौरी बुजुर्ग थाना कैंट एवं 2- सक्कू उर्फ शाकिर पुत्र गुड्डा खान उम्र 20 साल निवासी नईबस्ती कुशमौदा कैंट अपने जिलाबदर आदेश का उल्‍लंघन कर कैंट थाना अंतर्गत फोरलेन बाईपास स्थित बमौरी बुजुर्ग की पुलिया के पास अपने 03 साथियों 1-राणा पुत्र बृजमोहन रजक उम्र 21 साल, 2-गोलू पुत्र राधेश्याम केवट उम्र 20 साल, एवं 3-विनोद पुत्र टीकाराम ओझा उम्र 36 साल निवासीगण नईबस्ती कुशमौदा थाना कैंट के साथ डकेती की योजना बनाते गिरफ्तार किये गए, पुलिस द्वारा जिनके कब्जे से तलवार, फर्सा, लोहे का पाईप, लाठी आदि हथियार बरामद कर जिनके विरुद्ध थाना कैंट में अप.क्र. 361/23 धारा 399, 400, 402 भादवि, 25बी आर्म्स एक्ट एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है । डकैती की योजना बनाते पकडे गए बदमाशों का पूर्व आपराधिक रिकार्ड भी है जिसमें उनके विरुद्ध मारपीट, छेडछाड, अवैध शराब, चोरी, डकैती की तैयारी, जिला बदर आदेश उल्लंघन, आर्म्स एक्ट, शासकीय कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा निवारण अधिनियम आदि गंभीर धाराओं में गुना कोतवाली एवं कैंट थाने में कई प्रकरण दर्ज होना पाए गए हैं।
-----------------------------------------
आदतन अपराधी एक वर्ष के लिए किया गया जिलाबदर
गुना। कलेक्‍टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के एक आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर राहुल पुत्र रामबाबू बसोड उम्र 22 वर्ष, निवासी पुरानी छावनी गुना थाना कोतवाली जिला गुना को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्‍त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोडने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है।
--------------------------------------
कच्‍ची शराब के परिवहन में वाहन किया गया राजसात
गुना। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा अवैध शराब के परिवहन में संलिप्‍त वाहन को शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपीगण छोटू पुत्र हनुमत आदिवासी निवासी ग्राम सिंगवासा तहसील गुना एवं भाटी पुत्र अजय आदिवासी निवासी ग्‍वालियर हाल ग्राम सिंगवासा थाना केंट के कब्‍जे से दो प्‍लास्टिक केनों में 30-30 लीटर भरी कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्‍ची शराब का वाहन मोटरसाइकिल जिसका रजिस्‍ट्रेशन नंबर एमपी 08 एमएस 8199 से परिवहन करते हएु पाये जाने पर उक्‍त शराब एवं वा‍हन मोटरसाइकिल जप्‍त कर आरोपी के विरूद्ध मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रस्‍तुत प्रतिवेदन व जानकारी के आधार पर छोटू पुत्र हनुमत आदिवासी निवासी सिंगवासा तहसील गुना को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
उक्‍त प्रकरण में वाहन मालिक पर अधिरोपित आरोप के संबंध में ऐसा कोई दस्‍तावेज/ साक्ष्‍य प्रस्‍तुत नही किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि वाहन मालिक का वाहन कारित अपराध में संलिप्‍त नही रहा है। जबकि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्‍तुत दस्‍तावेजों से इस बात की पुष्टि हुयी कि अवैध मदिरा जप्‍त वाहन से ही परिवहन किये जाते समय जप्‍त की गयी है।
संपूर्णं प्रकरण में कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा अवैध जप्‍त शराब छोटू पुत्र हनुमत आदिवासी निवासी सिंगवासा तहसील गुना के वाहन मोटरसाइकिल जिसका रजिस्‍ट्रेशन क्रमांक एमपी 08 एमएस 8199 से परिवहन किये जाने संबंधी उक्‍त आरोप सत्‍य पाये जाने से उक्‍त कृत्‍य में संलिप्‍त वाहन को शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जप्‍तशुदा शराब मनुष्‍य के पीने पर घातक हो सकती है, इसे दृष्टिगत रखते हुए जप्‍तशुदा अवैध मदिरा को नष्‍ट करने की विधि अनुसार कार्यवाही करें।