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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अर्जी

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मथुरा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में ईलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को खारिज करते हुए ये आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को वापस भेज दिया है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। अब पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी।
क्या है पूरा केस-सिविल कोर्ट के सिविल सूट को खारिज करने के फैसले के खिलाफ श्रीकृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुनवाई का आदेश पारित किया था। जिला जज के इस आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर आज फैसला आया है।
मथुरा का यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर भी दावा कर रहा है।
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एक केस में राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को मिली जमानत
दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की जेल में कैद आसाराम को कुछ राहत मिली है। एक केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। हालांकि रेप केस में सजायाफ्ता होने के कारण जेल से रिहाई नहीं होगी।
आसाराम और एक अन्य पर आरोप थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश किए। इस मामले में आसाराम सह अभियुक्त था। मुख्य अभियुक्त रवि को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने आसाराम को जमानत दी। इस सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने पक्ष रखा। अन्य मामलों सजा के चलते आसाराम अभी बाहर नहीं आ पाएगा।
कथावाचक रहे आसाराम बापू का असली नाम असुमल सिरुमलानी हरपलानी है। उसे अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया है। आसाराम के खिलाफ यह पहली सजा नहीं है। वह पहले से ही 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में जोधपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
गांधीनगर की सत्र अदालत ने 81 वर्षीय आसाराम को बलात्कार, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सूरत की रहने वाली पूर्व शिष्या ने आसाराम पर अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था।
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171.50 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 मई को हुई समीक्षा के बाद 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बड़ी गिरावट की गई है।
1 मई से कमर्शियल सिलेंडर 171.50 रुपए सस्ता हुआ है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
राजधानी दिल्ली में 1 मई से 19 KG कमर्शियल सिलेंडर 1856.50 रुपए में मिलेगा। अप्रैल में इसकी कीमत 2028 रुपए प्रति सिलेंडर थी। इसी तरह कोलकाता में 2132 रुपए प्रति सिलेंडर के स्थान पर 1960.50 रुपए रेट रहेगा।
वहीं मायानगरी मुंबई में इस सिलेंडर का दाम 1808.50 रुपए हो गया है, जो पिछले महीने कीमत 1980 रुपए था। चेन्नई में 2021.50 रुपए कीमत होगी, जो अप्रैल में 2192.50 रुपए थी।
शहर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम
दिल्ली: 1103 रुपए प्रति सिलेंडर
कोलकाता: 1129 रुपए प्रति सिलेंडर
मुंबई: 1112.5 रुपए प्रति सिलेंडर
चेन्नई: 1118.5 रुपए प्रति सिलेंडर
पटना: 1201 रुपए प्रति सिलेंडर
लेह: 1340 रुपए प्रति सिलेंडर
श्रीनगर: 1219 रुपए प्रति सिलेंडर
अहमदाबाद: 1110 रुपए प्रति सिलेंडर
भोपाल: 1118.5 रुपए प्रति सिलेंडर
जयपुर: 1116.5 रुपए प्रति सिलेंडर
बेंगलुरू: 1115.5 रुपए प्रति सिलेंडर
कन्या कुमारी: 1187 रुपए प्रति सिलेंडर
रांची: 1160.5 रुपए प्रति सिलेंडर
शिमला: 1147.5 रुपए प्रति सिलेंडर
डिब्रूगढ़: 1145 रुपए प्रति सिलेंडर
लखनऊ: 1140.5 रुपए प्रति सिलेंडर
उदयपुर: 1132.5 रुपए प्रति सिलेंडर
इंदौर: 1131 रुपए प्रति सिलेंडर
आगरा: 1115.5 रुपए प्रति सिलेंडर
चंडीगढ़: 1112.5 रुपए प्रति सिलेंडर
देहरादून: 1122 रुपए प्रति सिलेंडर
विशाखापट्टनम: 1111 रुपए प्रति सिलेंडर