गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के एक आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर भंवरसिंह पारदी पुत्र रेत्या पारदी, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खेजराचक थाना धरनावदा हाल निवासी हड्डीमिल गुना को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है।
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रोगी कल्याण कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न: दुकानदार तत्काल कराएं किराया जमा
गुना। गुना कलेक्टर द्वारा रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय की बैठक का आयोजन कर समीक्षा की गयी। बैठक में कलेक्टर द्वारा विगत बैठक 19 मार्च 2021 के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी और निर्देशित किया गया कि सभी बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करें, इसके पश्चात बैठक एजेन्डा अनुसार विस्तृत समीक्षा की गयी। जिनमें रोगी कल्याण समिति के द्वारा संचालित दुकानों का किराया वृद्वि के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी, नियमानुसार किराया वृद्धि की जाये। जिन दुकानदारों ने किराया जमा नही किया गया है उनको 15 दिवस का समय दिया जाये और राशि जमा करायी जाए। वाहन पार्किंग ठेका के संबंध में टेण्डर जारी करने के निर्देश दिये गये।
ई-हॉस्पीटल प्रणाली अनुबंध माह अगस्त 2023 तक है, जिसका टेण्डर समय सीमा में कराये जाने के निर्देश दिये गये। नर्सिंग कॉलेज की फीस वृद्धि पर चर्चा की गयी। एम्बूलेन्स नंबर एमपी 08 को आरटीओ के माध्यम से एमपी 02 में परिवर्तित कराने के निर्देश दिये गये। सिविल हॉस्पिटल में जो सिविल वर्क कराया जाना है उन कार्य को सूचीबद्ध किया जाकर प्रस्तुत किया जाये। स्पेशल वार्डो में सामान्य मरम्मत कार्य करवाया जाना जैसे दरवाजों का सही करवाया जाना, टाईल्स कार्य, रंग रोगन कार्य आदि का स्टीमेट तैयार कराया जावे। सभी वार्डो में सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये जाने के संबंध में चर्चा की गयी। जिला चिकित्सालय परिसर में सभी जगह लाईट की व्यवस्था हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया।