गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) फरियादी कैलाश पुत्र मोतीलाल अहिरवार निवासी ग्राम रतनपुरा थाना म्याना को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने का झांसा देकर, फिंगर प्रिंट डिवाइस पर कैलाश अहिरवार की उंगलियों के निशान लेकर धोखाधङी पूर्वक उसके बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाल लिये थे । फरियादी कैलाश अहिरवार द्वारा अपने साथ हुई धोखाधड़ी की घटना का शिकायती आवेदन गुना पुलिस अधीक्षक को देकर अपने पैसे उसे वापस दिलाने की फरियाद की गई थी
पुलिस अधीक्षक द्वारा धोखाधड़ी के उक्त मामले को संवेदनशीलता से लेकर आवेदन को जांच के लिये सायबर सेल में दिया गया । सायबर सेल द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच शुरू की एवं जिसमें अपने विभिन्न तकनीकी संसाधनों का प्रयोग कर व संबंधित बैंक से जानकारी प्राप्त करने पर पाया कि प्रमोद पुत्र राम सिहं लोधी निवासी ग्राम टोरिया, थाना इंदार, जिला शिवपुरी नामक व्यक्ति के द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2023 को फरियादी कैलाश अहिरवार के साथ फ्रॉड करके उसके बैंक खाते से 10,000 रुपये धोखाधड़ी पूर्वक निकाले गये थे । जाँच उपरांत आरोपी प्रमोद लोधी के विरुद्ध दिनांक 25 मई 2023 को म्याना थाने में अप.क्र. 192/23 धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया ।
म्याना थाना प्रभारी निरीक्षक विपेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व में ऊमरी चौकी प्रभारी सउनि महेन्द्र सिंह चौहान द्वारा अपनी टीम के साथ प्रकरण के आरोपी प्रमोद पुत्र राम सिहं लोधी उम्र 20 साल निवासी ग्राम टोरिया, थाना इंदार, जिला शिवपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारशुदा आरोपी प्रमोद लोधी ने पूछताछ पर बताया कि उसके द्वारा कैलाश अहिरवार को उसका आयुष्मान कार्ड बनाने की बोलकर अपनी फिंगर प्रिंट डिवाईस पर उसकी उंगलियों के निशान ले लिये थे और उसके बैंक खाते से 10,000 रूपये निकाल लिये थे । म्याना थाना पुलिस द्वारा आरोपी प्रमोद लोधी ने फरियादी कैलाश अहिरवार के बैंक खाते से निकाले गये 10 हजार रूपयों में से 9000 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त फिंगर प्रिंट डिवाईस को जप्त कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया ।
गुना पुलिस की इस कार्यवाही में म्याना थाना प्रभारी निरीक्षक विपेन्द्र सिहं चौहान, सायबर सैल प्रभारी उपनिरीक्षक अरुण सिंह तोमर, ऊमरी चौकी प्रभारी सउनि महेन्द्र सिंह चौहान, सउनि दिलीप सिंह कुशवाह, प्रधान आरक्षक मंगल सिंह तोमर, आरक्षक सुनील यादव, आरक्षक नेपाल तोमर, आरक्षक बृतकुमार यादव एवं साइबर सेल से आरक्षक कुलदीप भदौरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।
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ट्रक मालिक के विरूद्ध 4 लाख 34 हजार रूपये के आदेश जारी
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में ट्रक मालिक के विरूद्ध 4 लाख 34 हजार 750 रूपये शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 18 मार्च 2023 मौका स्थल बीलावावडी पर खनिज रेत के अवैध परिवहन पर कार्यवाही दौरान वाहन चालक अभिषेक यादव पुत्र भगवानसिंह यादव निवासी ग्राम जरगांव दिनारा जिला शिवपुरी से वाहन डम्पर 16 चक्का क्रमाक एम.पी. 07 एचबी 6135 के संबंध में खनिज रेत मात्रा 18 घ0मी0 से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गई। वाहन चालक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश किया गया, जिसकी अवधी समाप्त हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में वाहन चालक द्वारा किये गये कृत्य के लिये खनिज प्रावधान अनुसार वाहन मय खनिज जप्त कर पुलिस लाईन गुना की सुपुर्दगी में दिया गया।
कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का म.प्र. खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अनावेदक राजदीप पुत्र पुट्टीसिंह निवासी राधा कृष्णापुरी भिंड रोड ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत जबाब के परीप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।
अनावेदक राजदीप पुत्र पुट्टीसिंह द्वारा ई.टी.पी. की समय अवधी के सम्बंध में अपने जबाव में जो तर्क / साक्ष्य पेश किये गये है वह यथा समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी को पेश नहीं किये गये। वाहन जप्त पश्चात जबाव के साथ पेश किये गये, उक्त कारण प्रस्तुत दस्तावेज समाधानकारक न होने से स्वीकार योग्य नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि खनिज विभाग द्वारा जारी ई-अभिवहन पारपत्र से परिवहनकर्ता द्वारा रेत का परिवहन नियत समयावधि में नहीं किया जा रहा था।
फलतः कलेक्टर द्वारा खनिज अधिकारी जिला गुना को आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि अनावेदक राजदीप पुत्र पुट्टीसिंह निवासी राधा कृष्णापुरी भिंड रोड ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा यदि अधिरोपित कुल शास्ति राशि 4,33,750/- (चार लाख तैंतीस हजार सात सौ पचास रुपये) तथा प्रशमन राशि 1000 (एक हजार) रूपये जमा हो जाने पश्चात जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें। इसके साथ ही यदि उपरोक्त राशि नियत अवधि में अनावेदक द्वारा जमा न कराये जाने पर म०प्र० (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम-2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।