गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 22 घरेलु सिलेण्डर को कालाबाजारी/ विक्रय करने के उद्देश्य से रखे पाये जाने के प्रकरण में मुकेश मीना पुत्र अमरसिंह मीना निवासी भील मौहल्ला कुंभराज जिला गुना के विरूद्ध 1 लाख 10 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति किये जाने पर जुर्माने के साथ गैस सिलेण्डर राजसात करते हुए पुन: पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
22 मार्च 2023 को पुलिस थाना कुंभराज द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी मुकेश मीना पुत्र अमरसिंह मीना उम्र 46 साल निवासी भील मोहल्ला कुंभराज जिला गुना कि गल्ले की दुकान में 22 घरेलू सिलेंडर को विक्रय करने के उददेश्य से रखे हुये पाया गया। जिस पर से उक्त 22 सिलेंडर (20 सिलेंडर भारत गैस कंपनी एवं 02 सिलेंडर इंडेन गैस कंपनी) को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना कुंभराज में अपराध दर्ज किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी जिला गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
संपूर्णं प्रकरण में कलेक्टर द्वारा विचारोपरांत मुकेश मीना पुत्र अमरसिंह मीना निवासी भील मौहल्ला कुंभराज जिला गुना पर 110000/- (एक लाख दस हजार) रुपये का जुर्माना लगाये जाने के आदेश जारी किए गए है। सम्बंधित द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति किये जाने पर जुर्माने के साथ जप्त गैस सिलेंडर राजसात करते हुये पुन: पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी जिला गुना को निर्देशित किया गया है कि सम्बंधित से चालान के माध्यम से 110000/- (एक लाख दस हजार रुपये) जमा करवाये। जुर्माना जमा होने पश्चात जप्त गैस सिलेंडर विधिवत जप्ती से मुक्त कर सम्बंधित हितग्राहियों को वितरित कराने की विधि संगत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।