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वन विभाग की टीम पर हमला : ट्रेक्टर बल पूर्वक छुड़ाकर ले गये,बीटगार्ड सहित तीन के साथ मारपीट

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गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) फरियादी दीपक सहरिया पुत्र रामप्रसाद सहरिया उम्र 26 साल निवासी ग्राम निवेरी थाना फतेहगढ हाल मुकाम वन परिक्षेत्र बमोरी बीटगार्ड लपचौरा ने बताया की दूरभाष पर वनक्षेत्र में अवैध रूप से ट्रेक्टर ट्राली द्वारा पत्थर परिवहन की सूचना रात्रि में समय लगभग 3 बजे प्राप्त हुई सूचना प्राप्त होने पर दीपक सहरिया द्वारा सहयोगियों के साथ मौका स्थल पर पहुचे तो दो ट्रेक्टरों की लाईट जलती हुई दिखाई दी, उसके बाद दीपक सहरिया वनरक्षक सहयोगियों के साथ मौका स्थल पर पहुचा तो पाया कि दोनो ट्रेक्टर ट्राली में कुछ लोग पत्थर वन क्षेत्र से उठाकर ट्राली भरकर परिवहन कर रहे थे ।
स्टफ द्वारा वाहनो को रोकने का प्रयास किया गया तभी ट्रेक्टर वाहन चालको द्वारा मौका स्थल से ट्रेक्टर मय पत्थर के भरी ट्राली को भगाकर ले जाते समय ट्राली की लिफ्ट को उठाकर पत्थर खाली करने का प्रयास किया एवं कुछ पत्थर गिराते हुये आगे बड़े तभी स्टफ के द्वारा ट्रेक्टरों की घेरा बंदी कर जप्त कर लिया व उक्त वाहन को दीपक सहरिया वनरक्षक द्वारा ट्रेक्टर महिन्द्रा 295 DI टर्बो लाल रंग बिना पंजीयन क्रमांक चैचिस नंबर DM0454YBI सिरियल नंबर RAGW08654KCमय ट्राली पत्थर को जप्त कर रेंज केम्पस बमोरी के लिये जा रहे थे तो रास्ते में एक ट्रेक्टर स्वराज 855 कीचड में फस गया उसे निकालने में काफी समय लग गया।
इतने में राजू भिलाला ,बना भिलाला ,गांव के तीन लोग को लेकर ट्रेक्टर पर आ गये व ट्रेक्टर को बल पूर्वक छीनने की कोशिश करने लगे और मुझसे मारपीट करने लगे मुझे बचाने अरविन्द किरार और अजयपालसिंह बीच बचाव करने आये तो बचाने में अजय पाल को हाथ ,पैर मे चोटे आई तथा बना भिलाला और राजू भिलाला और उनके अन्य तीन साथी स्वराज ट्रेक्टर को बल पूर्वक जबरजस्ती छुड़ाकर ले गये ।
इसके बाद में अरविन्द किरार व अजयपाल के साथ महिन्द्रा 295 ट्रेक्टर मय ट्राली के मौके से लेकर रेंज केम्पस बमोरी के लिये रवाना हो गये तथा वन अपराध प्रकरण 48/24 दिनांक 08.06.23 राजू भिलाला निवासी मोरखेड़ी के विरूध्द जारी किया गया है। वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली को रेंज केम्पस बमोरी में लाकर सुरक्षित रखवाया गया।अजयपाल सिह को हाथ ,पैर पीठ में ज्यादा चोट लगने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बमोरी इलाज करवाया तथा बमोरी से जिला अस्पताल गुना रेफर किया गया । पृथम दृष्टया अपराध धारा 353,332,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।