गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए० द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 350 क्विंटल चावल के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन ट्रक को मय खाद्यान्न शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार 06 दिसंबर 2022 को वाहन ट्रक क्रमांक आरजे 17 जीए 9024 में अवैध रूप से पीडीएस प्रणाली के 350 क्विंटल चावल को अवैध रूप से भरकर बेचने के उददेश्य से ले जाते समय जप्त कर उक्त आरोपीगण संजय पुत्र मनीराम जाटव नि0 उमरी, लखनसिंह पुत्र अनारसिंह निवासी राजगढ के विरूद्व थाना म्याना में अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में अयान खांन पुत्र शोएब खांन निवासी थानेदार साहब की गली भीमनगर गुरदिया नामा झालाबाड राजस्थान के स्वामित्व का वाहन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रय किया जाने वाला 350 क्विंटल चावल शासकीय उचित मूल्य दुकानों का अवैध रूप से वाहन ट्रक क्रमांक आरजे 17 जीए 9024 में परिवहन कर विक्रय हेतु ले जाते हुये जप्त किया गया।
पुलिस थाना म्याना के प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार 06 दिसंबर 2022 को शौर्य होटल ग्राम भदौरा पर वाहन क्रमांक आरजे 17 जीए 9024 की जांच तहसीलदार गुना सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा किये जाने पर ट्रक में 350 क्विंटल चावल भरा हुआ पाया गया। उक्त जप्त चावल के सम्बंध में कोई दस्तावेज नही पाये गये। वाहन चालक द्वारा बताया कि उक्त चावल उमरी स्थित गोदाम से भरवाया है तथा शिवपुरी जाना था। ट्रक मालिक के स्वामित्व का वाहन से 350 क्विंटल चालव अवैध रूप परिवहन कर जप्त करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अपराध क्रमांक 456/22 दर्ज किया गया।
कलेक्टर द्वारा संपूर्णं प्रकरण में विचारोपरांत जप्त 350 क्विंटल अवैध चावल परिवहन किये जाने का उक्त कृत्य म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से जप्त खाद्यान चावल की बाजार दर पर विक्रय की जाकर राशि शासन मद में जमा कराने तथा जप्तशुद्वा वाहन ट्रक को उक्त कृत्य में संलिप्त पाये जाने से शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी गुना को निर्देशित किया गया है कि वह जप्त खाद्य सामग्री की विधिवत बाजार दर पर नीलामी कर राशि शासन मय में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें साथ ही जप्त वाहन ट्रक की विधिवत नीलामी की कार्यवाही की जावे।
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दो मोटरसाईकल चोरी ,मामला दर्ज
फरियादी बहादुर सिंह पुत्र अमरचंद भील उम्र 42 साल नि. ग्राम जलालपुरा थाना चाचौड़ा ने पुलिस को बताया कि आज दोपहर करीब 3 बजे की बात है । मैं सिंडीकेट बैंक बटावदा में अपनी पत्नि राधाबाई के खाते की केवाईसी कराने मोटर साइकिल से अपनी पत्नी के साथ आया था । मैंने बैंक के बाहर बटाबदा चौराहा पर अपनी काले नीले रंग की हीरो स्प्लेण्डर प्रो मो.सा. क्र. एमपी 08 एमके 4155 रख दी थी जब में केवाईसी कराकर बैंक से बाहर आया तो मेरी मोटरसाईकल वहाँ पर नहीं थी । मैंने आसपास तलाश की परंतु मेरी मोटरसाईकिल नहीं मिली कोई अज्ञात चोर मेरी मोटरसाईकिल चोरी कर के ले गया है । पुलिस ने धारा 379 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
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फरियादी विरमल बारेला पुत्र वंशीलाल बारेला उम्र 45 निवासी दिनोला थाना सिरसी जिला गुना ने पुलिस को बताया कि ग्राम खैरीखता में मेरे समधी पन्नालाल बारेला के घर पर शादी थी । शादी में मैं मेरी मोटरसायकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस क्रमांक MP 08 MV 5627 से आया था । रात में शादी में प्रोग्राम के बाद मैंने मेरी मोटरसायकिल को समधी पन्नालाल के घर के बाहर खङी कर दी थी और मैं सो गया था । सुवह जब में जागा तो मुझे मेरी मोटरसायकिल नही दिखी मैंने मेरे समधी पन्नालाल बारेला को बताया फिर हमने शादी में व गांव में आसपास मोटरसाइकल की तलाश की कोई पता नहीं चला । पुलिस ने धारा 379 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।