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4319 वर्गफुट के भूखंड को 5270 वर्गफुट बताकर बेचा, विक्रेता पर हुआ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना शहर में जमीन संबंधी मामले में धोखाधड़ी करने पर एक विक्रेता पर सिटी कोतवाली गुना में धारा 420 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। यह विक्रेता होटल व्यवसाय से जुड़ा बताया जाता है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक प्रमोद जैन पुत्र प्रकाशचंद जैन निवासी कुशवाह की बाडी प्रताप छात्रावास गुना ने एक टाईपशुदा आवेदन पत्र पुलिस को पेश किया, जिसमें लिखा कि मैंने भूमि सर्वे क्र. 288/2/1 रकवा 0.162 हेक्टर जो पटवारी हल्का नंबर 59 नया पटवारी हल्का नंबर 2 नगरपालिका की बार्ड सीमा के अंतर्गत बार्ड क्र. 20 कुशमौदा तहसील व जिला गुना में है उसको दिनांक 17.06.2021 को ई. स्टाम पंजीकरण संख्या एम.पी,133420211445458 अनिल कुमार जैन पुत्र ताराचंद जैन निवासी जैन भोजनालय नईसडक गुना से साक्षी के समक्ष 5270 वर्ग का भूखंड बताकर रजिस्ट्री कराई थी। उस वक्त रजिस्ट्री के रजिस्ट्री में दी गई भुजाओं के अनुसार अनिल कुमार जैन के द्वारा मेरे को 5270 वर्गफुट बताकर 2200 रूपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से रूपये लिये गये थे और मैं भूखंड खरीदते समय त्रिकोण में होने से उस समय मैं उसकी नापतौल को समझ नहीं पाया बाद में मैंने उसकी नापतौल इंजीनियर द्वारा कराई गई तो मौके पर 4319 वर्गफुट निकला।
विक्रेता अनिल जैन द्वारा मेरे से 4319 वर्गफुट के भूखंड को 5270 वर्गफुट बताकर 20 लाख 92 हजार 200 रूपये की राशि की धोखाधडी कर रूपये ज्यादा ले लिये हैं।
मेरे द्वारा उससे जब इस संबंध में बोला गया कि आपने मुझे भूखंड कम दिया है और रूपये आपने मेरे से 5270 वर्गफुट के लिये हैं तो मेरे से अनिल जैन बोला कि मैं तुम्हारे रूपये वापस कर दूंगा और आज दिनांक तक मेरे को इसी प्रकार से गुमराह करता रहा । भूखंड विक्रेता अनिल जैन के द्वारा मेरे साथ धोखाधडी कर 5270 वर्गफुट का भूखंड बताकर मौके पर 4319 वर्गफुट बताकर भूमि का भूखंड दिया गया है और मेरे से 2200 रूपये वर्गफुट के हिसाब से 951 वर्ग फीट 20,92,200 रूपये धोखा देकर ज्यादा ले लिये हैं।
पुलिस ने अनिल कुमार जैन के विरूद्र धारा 420 का अपराध पाया जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया है।